फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   man accused of deadly attack not receive relief from court

Mathura News: जानलेवा हमले के आरोपी को कोर्ट से नहीं मिली राहत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 29 Jan 2026 12:41 AM IST
विज्ञापन
man accused of deadly attack not receive relief from court
मथुरा। पुरानी रंजिश के चलते गोली मारकर युवक को घायल करने के आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन

कोसीकलां निवासी सगे भाई अजय रावत और संजू रावत पर 2 नवंबर 2025 को खेत पर काम करते समय नामजदों ने हमला बोल दिया। अजय पर गोली चला दी। घायल के पिता कल्याण सिंह ने गांव फालैन निवासी राममोहन उर्फ रोकी समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने 27 नवंबर को रोकी को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। आरोपी ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर स्वयं को निर्दोष साबित करने का प्रयास किया। डीसीजी क्राइम की दलील, मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन

कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 2619 लीटर अवैध शराब नष्ट कराई

छाता। कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर 83 मुकदमों से संबंधित कुल 2619 लीटर शराब को नष्ट किया है। नष्ट की गई शराब की अनुमानित कीमत करीब 21 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने बताया कि जेसीबी मशीन की सहायता से गड्ढा खुदवाकर और आग लगाकर इस शराब को नष्ट किया गया। इसमें 1990 लीटर गैर दूसरे राज्यों की अंग्रेजी शराब और 629 लीटर देशी शराब शामिल है। इस दौरान सहायक अभियोजन अधिकारी संदीप वर्मा, आबकारी निरीक्षक अंजली शर्मा, प्रभारी निरीक्षक कमलेश सिंह सहित पुलिस व आबकारी विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed