फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Life imprisonment to the person guilty of kidnapping and raping a minor

Mathura News: नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 03 Nov 2023 12:48 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to the person guilty of kidnapping and raping a minor
मथुरा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामकिशोर यादव की अदालत ने बृहस्पतिवार को नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी अभियुक्त मोहन को आजीवन कारावास और 55000 अर्थ दंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन


स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट अल्का उपमन्यु ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना कोतवाली में तहरीर दी थी, उसकी पुत्री को 9 जून 2020 को मोहन भगा ले गया। रात्रि करीब एक बजे पीड़िता के घर पर फोन आया तो परिजनों को इसकी जानकारी मिली।
विज्ञापन

पुलिस ने पिता की तहरीर और पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 व 3/4 पोक्सो एक्ट में केस दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय पेश किया। न्यायालय ने 31 अक्तूबर को अभियुक्त को दोषी करार दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ने सजा पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी। फैसला आने के बाद दोषी को पुलिस सुरक्षा में जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed