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Mathura News: किशोरी की दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषियों को उम्रकैद
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मथुरा। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम ज्योति की अदालत ने शुक्रवार को किशोरी की दुष्कर्म कर हत्या के मामले के आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा ने बताया कि महावन थाना क्षेत्र में आरोपी योगेंद्र सिंह निवासी ग्राम रामनगर महावन हाल नगला सिंह थाना सासनी जिला हाथरस और और देशराज निवासी ग्राम रामनगर महावन ने 14 वर्षीय एक बालिका को खेत में पकड़ने के बाद दुष्कर्म के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। ग्रामीणों ने दोनों आरोपियों को मौके पर पकड़ा था। मृतका के पिता ने तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था, मगर तीसरे आरोपी की भूमिका के संबंध में साक्ष्य न मिलने पर उसका नाम विवेचना के दौरान ही मुकदमे से निकाल दिया था।
पुलिस ने योगेंद्र और देशराज के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय (महिला विरुद्ध अपराध) ज्योति की अदालत ने मुकदमे का ट्रायल चला। दोनों आरोपियों को अभियोजन पक्ष दोषी करार कराने में सफल रहा। दोनों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा ने बताया कि महावन थाना क्षेत्र में आरोपी योगेंद्र सिंह निवासी ग्राम रामनगर महावन हाल नगला सिंह थाना सासनी जिला हाथरस और और देशराज निवासी ग्राम रामनगर महावन ने 14 वर्षीय एक बालिका को खेत में पकड़ने के बाद दुष्कर्म के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। ग्रामीणों ने दोनों आरोपियों को मौके पर पकड़ा था। मृतका के पिता ने तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था, मगर तीसरे आरोपी की भूमिका के संबंध में साक्ष्य न मिलने पर उसका नाम विवेचना के दौरान ही मुकदमे से निकाल दिया था।
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पुलिस ने योगेंद्र और देशराज के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय (महिला विरुद्ध अपराध) ज्योति की अदालत ने मुकदमे का ट्रायल चला। दोनों आरोपियों को अभियोजन पक्ष दोषी करार कराने में सफल रहा। दोनों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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