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12 वर्ष पूर्व हत्या में दो को आजीवन कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Feb 2022 08:31 PM IST
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Life imprisonment for two in murder 12 years ago
मथुरा । 12 वर्ष पूर्व हुई हत्या के एक मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वारदात में चार अभियुक्त नामजद थे इनमें से दो अभियुक्तों की मौत हो गई है। न्यायालय के आदेश के बाद दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया।
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वारदात थाना राया के गांव भीत बहेरी की है। गांव में ज्वाला प्रसाद व धनपाल पक्ष में आपस में विवाद चल रहा था। 4 जनवरी 2009 को शाम करीब 4:00 बजे कोई लावारिस सांड़ धनपाल के जानवरों के बीच घुस गया। इससे गुस्साए धनपाल, उसके बड़े भाई भगवान सिंह, छोटे भाई बच्चू सिंह तथा ग्रामीण सत्यवीर ने असलहा से लैस होकर हमला कर दिया।
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इस हमले में ज्वाला प्रसाद के परिवार के युवक लीलाधर की गोली लगने से मौत हो गई। उसके भाई लालाराम ने थाना राया में धनपाल बच्चू सिंह, भगवान सिंह और सत्यवीर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। मुकदमे के दौरान धनपाल और बच्चू की मौत हो गई।
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सोमवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ संतोष कुमार ने अभियुक्त भगवान सिंह तथा सत्यवीर निवासी गण भीत बहेरी थाना राया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों अभियुक्तों को 18-18 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। एडीजीसी राजू सिंह ने बताया कि अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्तों को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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