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Mathura News: मासूम से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
Wed, 21 Jun 2023 12:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Updated Wed, 21 Jun 2023 12:46 AM IST
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मथुरा। पांच वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास और 55 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट अलका उपमन्यु ने बताया कि घटना 4 सितंबर 2021 की थाना महावन क्षेत्र की है। घर के बाहर खेल रही पांच वर्षीय बालिका को योगेन्द्र उर्फ गोला खाली पड़े मकान में ले गया और दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। बच्ची ने घर आकर परिजनों को आपबीती बता दी।
उसके पिता ने थाना महावन में योगेन्द्र उर्फ गोला के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट रामकिशोर यादव की अदालत में हुई। मंगलवार को न्यायालय ने अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ गोला को आजीवन कारावास तथा 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया।
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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट अलका उपमन्यु ने बताया कि घटना 4 सितंबर 2021 की थाना महावन क्षेत्र की है। घर के बाहर खेल रही पांच वर्षीय बालिका को योगेन्द्र उर्फ गोला खाली पड़े मकान में ले गया और दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। बच्ची ने घर आकर परिजनों को आपबीती बता दी।
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उसके पिता ने थाना महावन में योगेन्द्र उर्फ गोला के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट रामकिशोर यादव की अदालत में हुई। मंगलवार को न्यायालय ने अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ गोला को आजीवन कारावास तथा 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया।
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