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करनावल कांड : गैंग लीडर और सदस्यों की जमानत अर्जी खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Jul 2025 12:58 AM IST
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Karnaval case: Bail plea of gang leader and members rejected
मथुरा। थाना रिफाइनरी के गांव करनावल में अनुसूचित जाति की दुल्हनों बरातियों को पीटने के एक दर्जन आरोपियों की जमानत याचिका बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की कोर्ट ने खारिज कर दी।
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एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि 22 फरवरी को गांव करनावल में अनुसूचित जाति की बहनें ब्यूटीपार्लर से लौट रही थीं। रास्ते में गोशाला निवासी युवकों से विवाद हो गया। युवकों ने दुल्हन और उसके परिजन से मारपीट की। विवाद के बाद युवक अपने साथियों के साथ दुल्हन के गांव पहुंच गए। घुड़चढ़ी के दौरान एक दर्जन से अधिक हमलावरों ने बरातियों और घरातियों को पीटा। पुलिस ने इस मामले में 15 हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। साथ ही गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की।
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बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की कोर्ट में गैंग लीडर लोकेश यादव उर्फ पिंटर तथा गैंग के सदस्य ब्रजेश यादव, श्रीपाल, पवन यादव, रवि यादव उर्फ बटुआ, रोहताश यादव, सतीश यादव, अनिल, शुभम यादव, उदयवीर यादव उर्फ ऊदल और शिशुपाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने करनावल कांड को गंभीर अपराध मानते हुए सभी का जमानत अर्जी खारिज कर दी। पुलिस ने फरवरी माह में सभी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। तभी से सभी कोर्ट में बंद हैं।
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