फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Kalpataru director's bail rejected in two more cases

Mathura: कल्पतरु फाइनेंस कंपनी की डायरेक्टर रीता सिंह की नहीं कम हुई मुश्किलें, दो और मामलों में जमानत खारिज

Sun, 19 Mar 2023 08:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Updated Sun, 19 Mar 2023 08:23 AM IST
सार

कल्पतरु ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक जयकृष्ण सिंह राणा की कोरान काल में मौत के बाद कंपनी में दूसरे नंबर पर डायरेक्टर के तौर पर रही उसके भाई की पत्नी रीता सिंह पर भी धोखाधड़ी के 46 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें पुलिस ने उसे जेल भेजा था।

विज्ञापन
Kalpataru director's bail rejected in two more cases
court new - फोटो : istock

विस्तार

मथुरा में जनता की खून पसीने की कमाई को धोखाधड़ी कर हड़पने के मामले में कल्पतरु फाइनेंस कंपनी के संचालक जय कृष्ण राणा के भाई त्रिभुवन सिंह की पत्नी डायरेक्टर रीता सिंह की दो अन्य मामलों में भी अदालत ने जमानत खारिज कर दीं। उस पर अदालत में 46 केस हैं, जिनमें से 16 मार्च को सात मामले में अदालत जमानत खारिज कर चुकी है। वह जेल में बंद है तथा अपर जिला जज तृतीय की अदालत ने जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दिए हैं।
विज्ञापन


कल्पतरु फाइनेंस कंपनी के संचालक जय कृष्ण सिंह राणा के ऊपर धोखाधड़ी के दर्जनों मामले चल रहे हैं। उसकी कोरोना काल में मौत की पुष्टि पुलिस ने की थी। इन्हीं मामलों में उसके भाई की पत्नी भी नामजद है। जिनकी सुनवाई अपर जिला जज तृतीय संतोष कुमार तृतीय की अदालत में चल रही है। इधर, एडीजीसी भीष्म दत्त सिंह तोमर ने बताया कि वादी विशन स्वरूप थाना रिफाइनरी तथा रामशरण गौतम थाना सदर बाजार के मामले में अदालत ने शनिवार को जमानत खारिज कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed