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UP: पति, सास और ससुर को सात साल की सजा...विवाहिता की संदिग्ध हालत में हुई माैत, पोस्टमार्टम में खुला था राज
Tue, 15 Jul 2025 10:56 PM IST
अरुन पाराशर
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: अरुन पाराशर
Updated Tue, 15 Jul 2025 10:56 PM IST
सार
मथुरा में नव विवाहिता की माैत के मामले में कोर्ट ने पति, सास और ससुर को सात-सात साल की सजा सुनाई। घटना के बाद से ही पति और सास जेल में बंद हैं।
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कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मथुरा में एडीजे-8 रिचा उपाध्याय की अदालत ने मंगलवार को महिला की गैर इरादतन हत्या के मामले में उसके पति और सास-ससुर को सात-सात साल की सजा सुनाई है। मायका पक्ष ने महिला की मृत्यु के बाद दहेज हत्या में मुकदमा दर्ज कराया था।
वर्ष 2020 में जैंत थाना क्षेत्र में नव विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। इसके बाद आगरा के खंदौली निवासी मायका पक्ष ने पति रवि, सास व ससुर पर जैंत थाने में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर विवाहिता की मौत की पुष्टि हुई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की विवेचना कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
मंगलवार को एडीजे-8 रिचा उपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद गवाह और तमाम साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने पति रवि उर्फ भूरा, ससुर राजेंद्र सिंह और सास को सात-सात साल की सजा सुनाई। पति और सास गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद हैं।
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वर्ष 2020 में जैंत थाना क्षेत्र में नव विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। इसके बाद आगरा के खंदौली निवासी मायका पक्ष ने पति रवि, सास व ससुर पर जैंत थाने में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर विवाहिता की मौत की पुष्टि हुई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की विवेचना कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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मंगलवार को एडीजे-8 रिचा उपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद गवाह और तमाम साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने पति रवि उर्फ भूरा, ससुर राजेंद्र सिंह और सास को सात-सात साल की सजा सुनाई। पति और सास गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद हैं।
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