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Mathura News: पत्नी की हत्या के आरोपी पति को नहीं मिली जमानत
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मथुरा। अवैध संबंधों में बाधा बनी पत्नी की हत्या कर शव छिपाने के आरोपी पति की जमानत अर्जी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है। पुलिस ने आरोपी पति और उसके दोस्त को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था।
28 दिसंबर 2025 को रिफाइनरी थाना क्षेत्र के करनावल रोड पर गेहूं के खेत में पुलिस ने 40 वर्षीय अज्ञात महिला का शव बरामद किया था। महिला की पहचान बलदेव के गांव फतेपुरा निवासी अनीता पत्नी राकेश के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि अनीता की हत्या उसके पति राकेश ने ही अपने दोस्त मांट के नगला बिंदा निवासी ललित उर्फ मंगल के साथ मिलकर की थी। 12 जनवरी की रात को पुलिस ने कोयला अलीपुर कट के पास से पति राकेश और साथी ललित उर्फ मंगल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया। यहां से जेल भेज दिया।
जेल में बंद हत्यारोपी पति राकेश ने जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। राकेश के अधिवक्ता ने उसे निर्दोष बताते हुए जमानत का प्रयास किया। डीजीसी शिवराम तरकर की दलील, पुलिस रिपोर्ट, मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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28 दिसंबर 2025 को रिफाइनरी थाना क्षेत्र के करनावल रोड पर गेहूं के खेत में पुलिस ने 40 वर्षीय अज्ञात महिला का शव बरामद किया था। महिला की पहचान बलदेव के गांव फतेपुरा निवासी अनीता पत्नी राकेश के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि अनीता की हत्या उसके पति राकेश ने ही अपने दोस्त मांट के नगला बिंदा निवासी ललित उर्फ मंगल के साथ मिलकर की थी। 12 जनवरी की रात को पुलिस ने कोयला अलीपुर कट के पास से पति राकेश और साथी ललित उर्फ मंगल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया। यहां से जेल भेज दिया।
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जेल में बंद हत्यारोपी पति राकेश ने जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। राकेश के अधिवक्ता ने उसे निर्दोष बताते हुए जमानत का प्रयास किया। डीजीसी शिवराम तरकर की दलील, पुलिस रिपोर्ट, मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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