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Mathura News: हिंदू महासभा के वाद में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड फिर नहीं हुआ हाजिर
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अन्य केंद्र
श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण
हिंदू महासभा के वाद में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड फिर नहीं हुआ हाजिर
ईदगाह कमेटी ने की केस के स्थायित्व को लेकर आदेश ७ नियम ११ के तहत बहस की मांग
७ फरवरी को होगी महासभा की अगली सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
मथुरा। अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा के वाद में एक दफा फिर से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अदालत में हाजिर नहीं हो सका। अदालत ने वादी से अंतिम दफा पैरवी के लिए कहा है। जानकारी रहे इस वाद में ईदगाह कमेटी ने केस के स्थायित्व को लेकर आदेश ७ नियम ११ पर बहस की मांग की है।
वादी महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने केस में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड चेयरमैन, ईदगाह कमेटी के सचिव, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान सचिव, श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष को प्रतिवादी बनाया है। इनमें से केवल सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अदालत में हाजिर नहीं हो सके हैं। बृहस्पतिवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की न्यायाधीश ने वादी पक्ष के अधिवक्ता देवकीनंदन शर्मा को अंतिम रूप से पैरवी करने के लिए कहा।
उन्होंने बताया कि अभी तक वह तीन दफा पैरवी कर चुके हैं लेकिन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हो सका। जिसके कारण केस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए ७ फरवरी की तारीख तय की है। वहीं अन्य केसों में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता जीपी निगम ने बताया कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का कार्यालय लखनऊ में है और उनके पास अभी तक केस से संबंधित कोई सूचना नहीं है।
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अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के वाद में भी ७ फरवरी को सुनवाई
श्रीकृष्ण जन्मस्थान की १३.३७ एकड़ जमीन पर अदालत में पहली दफा वाद प्रस्तुत करने वाली सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के वाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने अगली सुनवाई के लिए ७ फरवरी की तारीख तय की है। उनके अधिवक्ता गोपाल खंडेलवाल ने बताया कि इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के आदेश पर रुकी हुई है।
महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के वाद में सात को होगी सुनवाई
मथुरा। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल त्रिपाठी के वाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई के लिए अगली तारीख सात फरवरी तय की है। उपाध्यक्ष ने बताया कि उनके केस में प्रतिवादियों को सम्मन जारी किए गए हैं। सम्मन के बाद प्रतिवादीगणों के अदालत में उपस्थित होने पर सुनवाई की अग्रिम प्रक्रिया प्रारंभ होगी। संवाद
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श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण
हिंदू महासभा के वाद में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड फिर नहीं हुआ हाजिर
ईदगाह कमेटी ने की केस के स्थायित्व को लेकर आदेश ७ नियम ११ के तहत बहस की मांग
७ फरवरी को होगी महासभा की अगली सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
मथुरा। अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा के वाद में एक दफा फिर से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अदालत में हाजिर नहीं हो सका। अदालत ने वादी से अंतिम दफा पैरवी के लिए कहा है। जानकारी रहे इस वाद में ईदगाह कमेटी ने केस के स्थायित्व को लेकर आदेश ७ नियम ११ पर बहस की मांग की है।
वादी महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने केस में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड चेयरमैन, ईदगाह कमेटी के सचिव, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान सचिव, श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष को प्रतिवादी बनाया है। इनमें से केवल सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अदालत में हाजिर नहीं हो सके हैं। बृहस्पतिवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की न्यायाधीश ने वादी पक्ष के अधिवक्ता देवकीनंदन शर्मा को अंतिम रूप से पैरवी करने के लिए कहा।
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उन्होंने बताया कि अभी तक वह तीन दफा पैरवी कर चुके हैं लेकिन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हो सका। जिसके कारण केस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए ७ फरवरी की तारीख तय की है। वहीं अन्य केसों में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता जीपी निगम ने बताया कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का कार्यालय लखनऊ में है और उनके पास अभी तक केस से संबंधित कोई सूचना नहीं है।
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अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के वाद में भी ७ फरवरी को सुनवाई
श्रीकृष्ण जन्मस्थान की १३.३७ एकड़ जमीन पर अदालत में पहली दफा वाद प्रस्तुत करने वाली सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के वाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने अगली सुनवाई के लिए ७ फरवरी की तारीख तय की है। उनके अधिवक्ता गोपाल खंडेलवाल ने बताया कि इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के आदेश पर रुकी हुई है।
महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के वाद में सात को होगी सुनवाई
मथुरा। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल त्रिपाठी के वाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई के लिए अगली तारीख सात फरवरी तय की है। उपाध्यक्ष ने बताया कि उनके केस में प्रतिवादियों को सम्मन जारी किए गए हैं। सम्मन के बाद प्रतिवादीगणों के अदालत में उपस्थित होने पर सुनवाई की अग्रिम प्रक्रिया प्रारंभ होगी। संवाद