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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह केस: अमीन रिपोर्ट को लेकर हिंदू महासभा ने दिया प्रार्थना पत्र, 17 अप्रैल को सुनवाई

Wed, 29 Mar 2023 11:02 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Wed, 29 Mar 2023 11:02 PM IST
सार

मथुरा में अखिल भारत हिंदू महासभा ने अमीन रिपोर्ट का आदेश होने के बाद मौके पर रहने संबंधी प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने मांग की है कि अमीन द्वारा जब ईदगाह पहुंचकर रिपोर्ट तैयार की जाए तो उस समय उनको वहां पर रहने की अनुमति दी जाए। 

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Hindu Mahasabha filed application in court to prepare Amin report in Shri Krishna Janmabhoomi and Idgah case
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मथुरा में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने हिंदू सेना के वाद में आठ दिसंबर 2022 में अमीन रिपोर्ट के आदेश होने के बाद मौके पर रहने संबंधी प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने मांग की है कि अमीन द्वारा जब ईदगाह पहुंचकर रिपोर्ट तैयार की जाए तो उस समय उनको वहां पर रहने की अनुमति दी जाए। हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष ईदगाह तथा मीना मस्जिद को हटाने संबंधी वाद में पक्षकार भी हैं। उन्होंने बताया कि यह अदालत का ऐतिहासिक और सही निर्णय है। वह इसका स्वागत करते हैं।
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महेन्द्र प्रताप सिंह का रिवीजन प्रार्थना पत्र हो चुका है खारिज

सुनवाई के बिंदु पर सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा किए गए आदेश सात नियम 11 के आदेश के खिलाफ रिवीजन में गए श्रीकृष्ण जन्मस्थान मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेन्द्र प्रताप सिंह का प्रार्थना पत्र एडीजे-षष्टम की अदालत द्वारा खारिज किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि वह सिविल जज सीनियर डिवीजन के वाद में अमीन रिपोर्ट की मांग करेंगे।
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हम कर चुके हैं अमीन रिपोर्ट संबंधी आदेश की प्रक्रिया पूरी-शैलेष दुबे

पक्षकार हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के अधिवक्ता शैलेष दुबे ने बताया कि पूर्व में सिविल जज सीनियर डिवीजन अदालत द्वारा किए गए अमीन रिपोर्ट संबंधी आदेश की वह सभी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। लिहाजा वह आदेश स्थगित नहीं था। इसी के चलते अदालत ने उनके प्रार्थना पत्र पर अमीन रिपोर्ट मंगाए जाने के आदेश किए हैं। 
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प्रतिवादी श्री कृष्ण जन्मस्थान संस्थान के सचिव कपिल शर्मा के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल ने बताया कि पूर्व न्यायालय द्वारा ईदगाह के मौका मुआयना के आदेश पारित किए गए थे। इसका अनुपालन नहीं हुआ और वह आदेश भी समाप्त नहीं हुआ। अगर न्यायालय द्वारा पूर्व आदेश का अनुपालन करने संबंधी आदेश पारित किया जाता है तो यह सभी पक्षकारों के हित में होगा और न्यायालय के समक्ष मौके की स्थिति आ जाएगी।

कौन से केस लंबित और कब सुनवाई

  • सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री का केस-हाईकोर्ट से स्टे
  • मनीष यादव केस में सुनवाई 17 अप्रैल को
  • महेन्द्र प्रताप सिंह का रिविजन खारिज, अगली तारीख नहीं मिली
  • महेन्द्र प्रताप सिंह विग्रह लाने संबंधी मामले में सुनवाई 31 मार्च को
  • पवन शास्त्री के मामले में सुनवाई 28 अप्रैल को
  • दिनेश शर्मा के वाद में सुनवाई 28 अप्रैल को
  • दिनेश शर्मा मीना मस्जिद संबंधी वाद में सुनवाई एक अप्रैल को
  • अनिल त्रिपाठी के वाद में सुनवाई 28 अप्रैल को
  • जितेन्द्र विसेन के वाद में सुनवाई 28 अप्रैल को
  • गोपाल गिरी के वाद में सुनवाई नौ मई को
  • आशुतोष पांडेय के वाद में सुनवाई 31 मार्च को
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