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Mathura News: सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में हाईकोर्ट ने डीएम और एसडीएम से मांगा जवाब
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मथुरा। तहसील महावन की एक ग्राम पंचायत में स्थित सरकारी जमीनों पर कब्जे के संबंध में अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हाईकोर्ट ने डीएम और एसडीएम महावन से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
अधिवक्ता नंदकिशोर पाराशर द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि ग्राम पंचायत किशनपुर में दो अलग-अलग सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया है। उन्होंने डीएम, एसडीएम और ग्राम प्रधान समेत 7 को प्रतिवादी बनाया था। याचिका के साथ अधिकारियों से अवैध निर्माण के संबंध में की गईं शिकायतें भी संलग्न की गईं थीं।
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दो सप्ताह में डीएम मथुरा और एसडीएम महावन को प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इसमें यह भी बताना होगा कि क्या मौके पर अतिक्रमण किया गया है। अगर किया गया है तो उसे हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए। हाईकोर्ट ने सीजेएम मथुरा के माध्यम से 24 घंटे में यह आदेश जिलाधिकारी और एसडीएम महावन को उपलब्ध कराने के लिए कहा है।
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अधिवक्ता नंदकिशोर पाराशर द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि ग्राम पंचायत किशनपुर में दो अलग-अलग सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया है। उन्होंने डीएम, एसडीएम और ग्राम प्रधान समेत 7 को प्रतिवादी बनाया था। याचिका के साथ अधिकारियों से अवैध निर्माण के संबंध में की गईं शिकायतें भी संलग्न की गईं थीं।
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सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दो सप्ताह में डीएम मथुरा और एसडीएम महावन को प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इसमें यह भी बताना होगा कि क्या मौके पर अतिक्रमण किया गया है। अगर किया गया है तो उसे हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए। हाईकोर्ट ने सीजेएम मथुरा के माध्यम से 24 घंटे में यह आदेश जिलाधिकारी और एसडीएम महावन को उपलब्ध कराने के लिए कहा है।
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