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Mathura News: हाईकोर्ट ने डीएम और एसडीएम छाता से मांगा निजी हलफनामा
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मथुरा। सरकारी जमीनों पर कब्जों को लेकर दायर होने वाली जन हित याचिकाओं पर हाईकोर्ट गंभीर है। छाता तहसील क्षेत्र में चक मार्ग पर कब्जा होने की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीएम और एसडीएम छाता को सामान्य हलफनामा के बजाए अपना-अपना निजी हलफनामा दायर करने के आदेश दिए हैं।
कोसीकलां निवासी भारत ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। इसमें बताया था कि तहसील छाता के कोसीकलां स्थित खसरा संख्या 290 और 292 पर अवैध कब्जा किया गया है। इसमें डीएम और एसडीएम छाता के अलावा कब्जा करने वाले अन्य लोगों को भी प्रतिवादी बनाया गया है। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दो सप्ताह में प्रतिवादियों से हलफनामे मांगे हैं।
इसके अलावा डीएम और एसडीएम छाता से निजी हलफनामे दायर करने को कहा है। इसमें बताना होगा कि संबंधित भूमि चकमार्ग के रूप में दर्ज है या नहीं। अगर चकमार्ग है तो क्या किसी प्रकार का अतिक्रमण किया गया है और उसे हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। मामले की सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख तय की गई है। हाईकोर्ट ने दो दिन में सीजेएम मथुरा के माध्यम से डीएम और एसडीएम छाता को आदेश उपलब्ध कराने के लिए कहा है।
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कोसीकलां निवासी भारत ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। इसमें बताया था कि तहसील छाता के कोसीकलां स्थित खसरा संख्या 290 और 292 पर अवैध कब्जा किया गया है। इसमें डीएम और एसडीएम छाता के अलावा कब्जा करने वाले अन्य लोगों को भी प्रतिवादी बनाया गया है। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दो सप्ताह में प्रतिवादियों से हलफनामे मांगे हैं।
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इसके अलावा डीएम और एसडीएम छाता से निजी हलफनामे दायर करने को कहा है। इसमें बताना होगा कि संबंधित भूमि चकमार्ग के रूप में दर्ज है या नहीं। अगर चकमार्ग है तो क्या किसी प्रकार का अतिक्रमण किया गया है और उसे हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। मामले की सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख तय की गई है। हाईकोर्ट ने दो दिन में सीजेएम मथुरा के माध्यम से डीएम और एसडीएम छाता को आदेश उपलब्ध कराने के लिए कहा है।
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