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Mathura News: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पर आरोपों में सुनवाई 18 को
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मथुरा। आश्रम पर अवैध कब्जे के आरोपियों को बचाने, जांच को प्रभावित करने के मामले में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के खिलाफ दायर याचिका पर अब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने इसके लिए 18 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है।
वृंदावन के ब्रह्मलीन संत प्रज्ञाचक्षू संत स्वामी शरणानंद के आश्रम मानव सेवा संघ पर फर्जी वसीयत के आधार पर अवैध कब्जा करने और पद का दुरुपयोग कर आरोपियों को बचाने का आरोप है। सनातन धर्म रक्षा पीठ वृंदावन की याचिका पर मामले में प्रयागराज स्थित हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पूर्व में मथुरा की एमपी एमएलए कोर्ट में सनातन धर्म रक्षा पीठ के पीठाधीश्वर कौशल किशोर ठाकुर ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसमें सुनवाई के दौरान आरोप था कि मंत्री ने अपने लोगों से उनको धमकाने और जान से मारने का प्रयास किया था। इस कारण उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर न्याय की मांग की। वादी के अधिवक्ता बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ठाकुर किशन सिंह एवं सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता रीना एन सिंह ने साक्ष्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज कराने की अपील की थी।
मामला हाईकोर्ट पहुंचा जहां हाईकोर्ट के अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार सिंह ने वादी की रिवीजन याचिका दायर कर मथुरा एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को जज समीर जैन की अदालत में हुई। वादी का आरोप है कि राज्य के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने पद के बल पर संत के आश्रम पर अवैध वसीयत बनाकर कब्जा करने वाले भू माफियाओं और अधिकारियों को संरक्षण दिया। जांच को प्रभावित करने एवं वादी को धमकाने का कार्य किया है। न्यायालय में प्रतिवादी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना एवं निर्विकार सिंघल के अधिवक्ता उपस्थित रहे।
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जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण में आज होगी सुनवाई
मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह प्रकरण को लेकर श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट द्वारा धारा 156(3) के दायर किए वाद में आज जेएम द्वितीय के न्यायालय में सुनवाई होगी। ट्रस्ट द्वारा कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर न्यायालय का ध्यानाकर्षित किया जाएगा। ट्रस्ट ने सभी संत-महात्माओं, वैष्णव समाज, स्थानीय नागरिकों से अनुरोध किया है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े सत्य, इतिहास को सामने लाने में सहयोग दें। संवाद
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वृंदावन के ब्रह्मलीन संत प्रज्ञाचक्षू संत स्वामी शरणानंद के आश्रम मानव सेवा संघ पर फर्जी वसीयत के आधार पर अवैध कब्जा करने और पद का दुरुपयोग कर आरोपियों को बचाने का आरोप है। सनातन धर्म रक्षा पीठ वृंदावन की याचिका पर मामले में प्रयागराज स्थित हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पूर्व में मथुरा की एमपी एमएलए कोर्ट में सनातन धर्म रक्षा पीठ के पीठाधीश्वर कौशल किशोर ठाकुर ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसमें सुनवाई के दौरान आरोप था कि मंत्री ने अपने लोगों से उनको धमकाने और जान से मारने का प्रयास किया था। इस कारण उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर न्याय की मांग की। वादी के अधिवक्ता बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ठाकुर किशन सिंह एवं सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता रीना एन सिंह ने साक्ष्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज कराने की अपील की थी।
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मामला हाईकोर्ट पहुंचा जहां हाईकोर्ट के अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार सिंह ने वादी की रिवीजन याचिका दायर कर मथुरा एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को जज समीर जैन की अदालत में हुई। वादी का आरोप है कि राज्य के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने पद के बल पर संत के आश्रम पर अवैध वसीयत बनाकर कब्जा करने वाले भू माफियाओं और अधिकारियों को संरक्षण दिया। जांच को प्रभावित करने एवं वादी को धमकाने का कार्य किया है। न्यायालय में प्रतिवादी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना एवं निर्विकार सिंघल के अधिवक्ता उपस्थित रहे।
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जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण में आज होगी सुनवाई
मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह प्रकरण को लेकर श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट द्वारा धारा 156(3) के दायर किए वाद में आज जेएम द्वितीय के न्यायालय में सुनवाई होगी। ट्रस्ट द्वारा कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर न्यायालय का ध्यानाकर्षित किया जाएगा। ट्रस्ट ने सभी संत-महात्माओं, वैष्णव समाज, स्थानीय नागरिकों से अनुरोध किया है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े सत्य, इतिहास को सामने लाने में सहयोग दें। संवाद