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Mathura News: गोविंद नगर पुलिस ने की 82 की कार्यवाही

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 15 Nov 2024 03:11 AM IST
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Govind Nagar Police took action against 82
मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार आशुतोष पांडेय के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने आशुतोष पांडेय के खिलाफ धारा 82 यानी कुर्की से पहले की प्रक्रिया की कार्यवाही के आदेश प्राप्त कर लिए है। उधर आशुतोष ने हाईकोर्ट का सहारा लिया जिस पर हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के क्रम में ही प्रक्रिया अपनाए।
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पक्षकार आशुतोष पांडेय ने बताया कि उन्होंने एक स्कार्पियो गाड़ी लड्डू गोपाल के लिए खरीदी थी। लड्डू गोपाल इसी गाड़ी में बैठकर हाईकोर्ट और मथुरा कोर्ट में पेशी के लिए जाते हैं। इस मामले में गाड़ी स्वामी ने दो मई 2024 को मुकदमा गोविंद नगर थाने में इसके लेनदेन पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करा दिया। विवेचक ने जांच में सहयोग न करने का हवाला देते हुए मथुरा सीजेएम कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी कराए। इसके बाद 14 अक्तूबर को उनके खिलाफ 82 की कार्रवाई के आदेश प्राप्त कर लिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सिविल वाद की प्रकृति वाले मामले में जांच रिपोर्ट और सरकारी वकील की राय के बिना मुकदमा दर्ज न किया जाए। इसके बाद भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इसकी जानकारी उन्हें हुई तो वह हाईकोर्ट गए और याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर चार नवंबर को नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
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थाना गोविंद नगर प्रभारी निरीक्षक देवपाल सिंह ने बताया कि मुकदमा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर दर्ज हुआ था। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार गिरफ्तारी करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। आरोपी न तो स्वयं हाजिर हो रहा है न ही उसने विवादित गाड़ी वापस की है।
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