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Mathura News: गांजा तस्करी में गिरोह सरगना को 12 और दो सहयोगियों को 10-10 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Feb 2024 01:55 AM IST
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Gang leader gets 12 years imprisonment and two associates get 10 years imprisonment in ganja smuggling case
मथुरा। एडीजे-7 संजय चौधरी की अदालत ने गांजा तस्करी गिरोह के सरगना को 12 साल कैद और उसके दो अन्य सहयोगियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। तीनों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। तीनों दोषी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरुद्ध हैं।
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विशेष लोक अभियोजन रणवीर सिंह ने बताया कि मगोर्रा पुलिस ने 1 सितंबर 2022 को एक ट्रक को मय 15 क्विंटल 15 किलो गांजा बरामद किया था। पुलिस ने ट्रक चालक फिरोज हुसैन निवासी बरैठा मुरादाबाद व उड़ीसा निवासी सतीश को गिरफ्तार किया था। दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने बोलेरो सवार मो. आलम पुत्र बन्ने हुसैन निवासी बरैठा मुरादाबाद को भी गिरफ्तार किया। बोलेरो से भी गांजा बरामद हुआ था। आलम बोलेरो में सवार होकर ट्रक की निगरानी किया करता था। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दी। अदालत ने तीनों को साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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