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Mathura News: चोरी हुए वाहन का बीमा न देना पड़ा भारी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Jan 2026 12:16 AM IST
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Failure to pay insurance for the stolen vehicle proved costly
मथुरा। चोरी हुए वाहन का क्लेम न देना बीमा कंपनी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को 2.50 लाख रुपये वाहन की बीमा राशि और 10 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में देने के आदेश दिए हैं।
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कोतवाली के कृष्णानगर, लक्ष्मी नगर निवासी दीना अग्रवाल का चौपहिया वाहन 13 फरवरी 2020 को घर से चोरी हो गया। इसकी जानकारी उन्होंने सूर्या नगर सौंख रोड स्थित इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक दी। इसी कंपनी से उन्होंने अपने वाहन का बीमा 20 नवंबर 2019 से 30 नवंबर 2020 तक कराया था। उन्होंने वाहन चोरी की प्राथमिकी कोतवाली में दर्ज कराई। विवेचक ने 25 सितंबर 2020 को अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां मुकदमे की चार्जशीट दाखिल की इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। वाहन स्वामी ने क्लेम के लिए बीमा कंपनी को चार्जशीट समेत अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए, लेकिन कंपनी ने उनके क्लेम को खारिज कर दिया।
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पीड़ित ने 18 फरवरी 2021 को आयोग में वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान वादी की मृत्यु हो गई। मामले की पैरोकारी मृतक की पत्नी सरोज अग्रवाल ने की। वाद की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष नवनीत कुमार और सदस्य छवि सिंघल की बेंच ने की। बेंच ने बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी माना। आयोग ने स्पष्ट किया कि 45 दिन में धनराशि का भुगतान नहीं करने पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ धनराशि देना होगी।
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