{"_id":"692896a723b495454b0fae6d","slug":"entry-into-the-court-premises-was-granted-only-after-presenting-an-aadhaar-card-mathura-news-c-369-1-mt11002-139032-2025-11-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mathura News: आधार कार्ड दिखाने के बाद मिला कोर्ट परिसर में प्रवेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mathura News: आधार कार्ड दिखाने के बाद मिला कोर्ट परिसर में प्रवेश
विज्ञापन
कोर्ट परिसर के गेट नंबर तीन पर लाइन में लगे वादकारियों की चेकिंग करते एसएसएफ के जवान।
मथुरा। जिला न्यायालय परिसर में बृहस्पतिवार को सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सख्त रही। शराब दुकान पर हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार दक्ष चौधरी और उसके साथियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई के चलते एसएएफ ने सुबह से ही सुरक्षा बढ़ा दी। परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की तलाशी के साथ ही आधार कार्ड की अनिवार्य रूप से जांच की गई।
बृहस्पतिवार की सुबह से ही जिला कोर्ट के मुख्य गेट पर एसएसएफ के जिला प्रभारी विकास राय फोर्स के साथ तैनात रहे। कोर्ट परिसर में केवल वादकारियों को ही प्रवेश करने दिया। इसके अलावा जिन लोगों पर आधार कार्ड नहीं था, उन्हें एक ओर खड़ा कर दिया गया। हालांकि अधिवक्ता के कहने पर उन्हें प्रवेश मिल गया। सुरक्षा जांच के लिए कई लोगों को कतार में खड़े होकर इंतजार भी करना पड़ा। बताते चलें कि शराब की दुकान पर हंगामा करने के आरोप में जेल गए दक्ष चौधरी, अभिषेक ठाकुर और उनके साथियों की जमानत अर्जी पर बृहस्पतिवार को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। सुनवाई के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले, इसके लिए एसएसएफ के जवान मुस्तैदी के साथ तैनात रहे।
न्यायालय सुरक्षा प्रभारी विकास राय ने बताया कि बृहस्पतिवार को संवेदनशील मामले की सुनवाई थी। इसलिए सुरक्षा को देखते हुए आधार कार्ड, पहचान पत्र की अनिवार्यता की गई। प्रत्येक आने-जाने वाले की तलाशी ली गई और किसी को बिना आधार कार्ड, पहचान पत्र के प्रवेश नहीं दिया गया। कोर्ट परिसर स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण रही। जवानों ने दोपहर तक परिसर की निगरानी जारी रखी।
विज्ञापन
विज्ञापन
बृहस्पतिवार की सुबह से ही जिला कोर्ट के मुख्य गेट पर एसएसएफ के जिला प्रभारी विकास राय फोर्स के साथ तैनात रहे। कोर्ट परिसर में केवल वादकारियों को ही प्रवेश करने दिया। इसके अलावा जिन लोगों पर आधार कार्ड नहीं था, उन्हें एक ओर खड़ा कर दिया गया। हालांकि अधिवक्ता के कहने पर उन्हें प्रवेश मिल गया। सुरक्षा जांच के लिए कई लोगों को कतार में खड़े होकर इंतजार भी करना पड़ा। बताते चलें कि शराब की दुकान पर हंगामा करने के आरोप में जेल गए दक्ष चौधरी, अभिषेक ठाकुर और उनके साथियों की जमानत अर्जी पर बृहस्पतिवार को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। सुनवाई के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले, इसके लिए एसएसएफ के जवान मुस्तैदी के साथ तैनात रहे।
विज्ञापन
न्यायालय सुरक्षा प्रभारी विकास राय ने बताया कि बृहस्पतिवार को संवेदनशील मामले की सुनवाई थी। इसलिए सुरक्षा को देखते हुए आधार कार्ड, पहचान पत्र की अनिवार्यता की गई। प्रत्येक आने-जाने वाले की तलाशी ली गई और किसी को बिना आधार कार्ड, पहचान पत्र के प्रवेश नहीं दिया गया। कोर्ट परिसर स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण रही। जवानों ने दोपहर तक परिसर की निगरानी जारी रखी।
विज्ञापन