फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   DM in the case of cutting 50 trees in Jeeva Ashram

Mathura News: जीवा आश्रम में कटे 50 पेड़ों के मामले में डीएम, एसएसपी समेत 5 को नोटिस

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Oct 2024 03:12 AM IST
विज्ञापन
DM in the case of cutting 50 trees in Jeeva Ashram
मथुरा। जीवा आश्रम की जमीन पर 7 अक्तूबर को कटे 50 पेड़ों के मामले में एनजीटी ने प्रदेश सरकार, डीएम, एसएसपी, मुख्य डीएफओ तथा वन संरक्षक उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी के नोटिसों को प्रतिवादियों के अधिवक्ताओं ने स्वीकार कर लिया है। साथ ही सुनवाई की तारीख 10 फरवरी तय की है।
विज्ञापन



वृंदावन में 7 अक्तूबर की रात हरिदास गोशाला के पास जीवा आश्रम की जमीन पर लगे 50 पेड़ों को बिना अनुमति के काटा गया था। इस मामले में पर्यावरण प्रेमी दिल्ली निवासी उदयभान ने एनजीटी में 7 बिंदुओं की याचिका दायर की थी। सोमवार को एनजीटी में याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कहा कि वृंदावन और ब्रज के समस्त बाग-बगीचों का एक डाटाबेस सरकार को रखना चाहिए तथा ब्रज के प्रत्येक पेड़ की नंबरिंग करके उनको एक यूनिक आइडेंटिटी फिकेशन नंबर (विशेष पहचान संख्या) प्रदान की जानी चाहिए।
विज्ञापन



उनकी समय-समय पर मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, ताकि भविष्य में पेड़ काटने की पुनरावृत्ति न हो। एक प्रिवेंटिव अप्रोच के लिए सरकार को निर्देशित किया जाना चाहिए। इस पर एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार, जिलाधिकारी मथुरा, मुख्य वन संरक्षक उत्तर प्रदेश, डीएफओ मथुरा तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा को नोटिस जारी किए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि यह आदेश ओरिजनल एप्लिकेशन नंबर-1246/2024 की सुनवाई के दौरान एनजीटी ने दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed