{"_id":"6526ec71d801e8a5c0065f24","slug":"did-not-like-husbands-job-in-dubai-took-divorce-mathura-news-c-29-1-noi1022-145711-2023-10-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mathura News: पति की दुबई में नौकरी रास नहीं आई, लिया तलाक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mathura News: पति की दुबई में नौकरी रास नहीं आई, लिया तलाक
विज्ञापन
मथुरा। पति की दुबई में नौकरी रास नहीं आने पर एक महिला ने गुजारा भत्ते के लिए साढ़े सात लाख रुपए लेकर विवाह विच्छेद कर लिया है।
एक पंजाबी परिवार ने वर्ष 2015 में आगरा के युवक से अपनी पुत्री का विवाह हिंदू रीति रिवाज से किया था। लड़का दुबई में नौकरी करता था। इस बात की जानकारी लड़की एवं परिवारिजनों को थी। माता-पिता की भी जिम्मेदारी पुत्र पर ही थी।
अधिवक्ता आशीष प्रताप गौतम ने बताया कि कोरोना काल से पूर्व पत्नी लड़के के बुजुर्ग माता-पिता को छोड़कर अपने पिता के यहां आ गई। उसे पति का दुबई में रहना रास नहीं आया। करोना काल में उसके सास-ससुर का निधन हो गया। इसी बीच पति-पत्नी में विवाद हो गया और बात तलाक तक पहुंच गई। परिवार न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया गया। न्यायालय द्वारा आपसी समझौते के आधार पर दोनों को तलाक की स्वीकृति दे दी गई। तलाक, विवाह विच्छेद आदेश में स्पष्ट है कि एक दूसरे पर किसी भी तरह का कोई मुकदमा नहीं करेगा। भरण पोषण के लिए पति द्वारा एक मुश्त राशि साढ़े सात लाख रुपए पत्नी को दिए गए हैं।
दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 वर्ष की कैद
मथुरा। पोक्सो प्रथम की अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म के दोषी एक युवक को 10 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामला थाना जैंत क्षेत्र के एक गांव का है। 28 जनवरी 2019 को पीड़िता के भाई रिपोर्ट में बताया कि उसकी बहन अकेले जंगल गई थी। इसी दौरान गांव निवासी एक महिला और प्रदीप ने उसकी बहन को बुरी नीयत से पकड़ लिया।
विज्ञापन
महिला ने उसकी बहन के मुंह में कपड़ा ठूंसा और प्रदीप ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी महिला और प्रदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में महिला को जमानत मिल गई, लेकिन प्रदीप जेल में ही रहा। एडीजीसी भरत सिंह आर्य एवं रामवीर यादव ने बताया कि पोक्सो प्रथम रामराज द्वितीय ने साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर आरोपी प्रदीप को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। महिला का ट्रायल सीजेएम कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें आरोपी द्वारा हाईकोर्ट से स्टे लाया गया है।
विज्ञापन
एक पंजाबी परिवार ने वर्ष 2015 में आगरा के युवक से अपनी पुत्री का विवाह हिंदू रीति रिवाज से किया था। लड़का दुबई में नौकरी करता था। इस बात की जानकारी लड़की एवं परिवारिजनों को थी। माता-पिता की भी जिम्मेदारी पुत्र पर ही थी।
अधिवक्ता आशीष प्रताप गौतम ने बताया कि कोरोना काल से पूर्व पत्नी लड़के के बुजुर्ग माता-पिता को छोड़कर अपने पिता के यहां आ गई। उसे पति का दुबई में रहना रास नहीं आया। करोना काल में उसके सास-ससुर का निधन हो गया। इसी बीच पति-पत्नी में विवाद हो गया और बात तलाक तक पहुंच गई। परिवार न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया गया। न्यायालय द्वारा आपसी समझौते के आधार पर दोनों को तलाक की स्वीकृति दे दी गई। तलाक, विवाह विच्छेद आदेश में स्पष्ट है कि एक दूसरे पर किसी भी तरह का कोई मुकदमा नहीं करेगा। भरण पोषण के लिए पति द्वारा एक मुश्त राशि साढ़े सात लाख रुपए पत्नी को दिए गए हैं।
विज्ञापन
दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 वर्ष की कैद
मथुरा। पोक्सो प्रथम की अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म के दोषी एक युवक को 10 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामला थाना जैंत क्षेत्र के एक गांव का है। 28 जनवरी 2019 को पीड़िता के भाई रिपोर्ट में बताया कि उसकी बहन अकेले जंगल गई थी। इसी दौरान गांव निवासी एक महिला और प्रदीप ने उसकी बहन को बुरी नीयत से पकड़ लिया।
विज्ञापन
महिला ने उसकी बहन के मुंह में कपड़ा ठूंसा और प्रदीप ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी महिला और प्रदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में महिला को जमानत मिल गई, लेकिन प्रदीप जेल में ही रहा। एडीजीसी भरत सिंह आर्य एवं रामवीर यादव ने बताया कि पोक्सो प्रथम रामराज द्वितीय ने साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर आरोपी प्रदीप को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। महिला का ट्रायल सीजेएम कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें आरोपी द्वारा हाईकोर्ट से स्टे लाया गया है।