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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सात वर्ष की कैद
ब्यूरो, अमर उजाला मथुरा
Updated Thu, 24 Nov 2016 11:38 PM IST
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
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अपर सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को सात वर्ष की सजा सुनाई है और 19000 रुपये जुर्माना लगाया है। वृंदावन के एक स्कूल में पढ़ने वाली बालिका को गांव का हितेश बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
इस संबंध में परिवारीजनों ने पुलिस को तहरीर दी, इसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और बालिका का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया। एडीजे-9 विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने दोनों पक्षों की बहस सुनी और साक्ष्य देखे, पुलिस रिपोर्ट व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हितेश को दोषी करार दिया।
इसके तहत सात वर्ष की सजा सुनाई गई। एडीजीसी रवींद्र कुमार यादव ने बताया कि विभिन्न धाराओं में कुल 19000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
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इस संबंध में परिवारीजनों ने पुलिस को तहरीर दी, इसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और बालिका का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया। एडीजे-9 विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने दोनों पक्षों की बहस सुनी और साक्ष्य देखे, पुलिस रिपोर्ट व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हितेश को दोषी करार दिया।
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इसके तहत सात वर्ष की सजा सुनाई गई। एडीजीसी रवींद्र कुमार यादव ने बताया कि विभिन्न धाराओं में कुल 19000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।