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साहब! मेरे साथ नहीं हुआ रेप
अमर उजाला मथुरा
Updated Tue, 19 Apr 2016 11:06 PM IST
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- फोटो : Demo
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अपर सत्र न्यायालय-8 ने वादी के बयान के आधार पर बलात्कार के आरोपी आरपीएफ जवान को बरी कर दिया है। आरोपी मेला स्पेशल ड्यूटी करने मथुरा आया था।
वादी पीड़िता ने छह जुलाई 2014 को थाना जीआरपी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें उसने मेला स्पेशल ड्यूटी में मथुरा आए आरपीएफ के जवान विकास पर रेप का आरोप लगाया था।
बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रमाकांत भारद्वाज ने बताया कि मामले में पेश गवाहों ने घटना से इंकार किया।
इसके अलावा पीड़िता ने न्यायाधीश के समक्ष कहा कि उस पर पुलिस ने रिपोर्ट के लिए दबाव डाला था। उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। इस पर न्यायाधीश आईडी दुबे ने आरोपी जवान विकास को बरी कर दिया है।
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वादी पीड़िता ने छह जुलाई 2014 को थाना जीआरपी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें उसने मेला स्पेशल ड्यूटी में मथुरा आए आरपीएफ के जवान विकास पर रेप का आरोप लगाया था।
बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रमाकांत भारद्वाज ने बताया कि मामले में पेश गवाहों ने घटना से इंकार किया।
इसके अलावा पीड़िता ने न्यायाधीश के समक्ष कहा कि उस पर पुलिस ने रिपोर्ट के लिए दबाव डाला था। उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। इस पर न्यायाधीश आईडी दुबे ने आरोपी जवान विकास को बरी कर दिया है।
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