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रामवृक्ष यादव के बेटे विवेक की याचिका खारिज

Tue, 16 May 2017 11:54 PM IST
मथुरा
मथुरा Updated Tue, 16 May 2017 11:54 PM IST
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Ramveersha Yadav's son Vivek's petition rejected
Demo Pic - फोटो : google
रामवृक्ष के बेटे विवेक यादव की जमानत शर्तों को लेकर डाली गई अर्जी मंगलवार को अपर सत्र न्यायालय द्वितीय ने खारिज कर दी। शर्तों में राहत के लिए जो तर्क दिए गए थे उन्हें अदालत ने नाकाफी बताया। 20 अप्रैल को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्पना शुक्ला की अदालत ने रामवृक्ष के बेटे और जवाहर बाग कांड के आरोपी विवेक यादव को शर्तों के साथ
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जमानत दी थी। इन शर्तों में विवेक यादव को पांच लाख की नकद धनराशि जमा कराने और इतनी ही धनराशि के दो स्थानीय जमानती देने के साथ ही लगभग छह शर्तें रखी गई थीं।
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विवेक यादव के अधिवक्ता एलके गौतम की ओर से इन दो शर्तों को लेकर जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में अर्जी लगाई गई थी। सत्र न्यायालय ने ये मामला अपर सत्र न्यायालय
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द्वितीय अमरनाथ की अदालत में हस्तांतरित कर दिया गया। मंगलवार को अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपना तर्क रखा। अदालत ने पक्ष सुनने के बाद विवेक यादव की याचिका को खारिज कर दिया है।
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