{"_id":"5703c2584f1c1ba427c81132","slug":"fir-on-misbehave-with-rti-activist","type":"story","status":"publish","title_hn":"आरटीआई कार्यकर्ता को धमकाया तो होगी रिपोर्ट","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
आरटीआई कार्यकर्ता को धमकाया तो होगी रिपोर्ट
अमर उजाला मथुरा
Updated Tue, 05 Apr 2016 11:22 PM IST
विज्ञापन
आरटीआई
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगने वाले कार्यकर्ताओं को धमकाने अथवा किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने वाले के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। इस मामले में मुख्य सचिव ने सभी एसएसपी को कड़े दिशा निर्देश दिए हैं।
आरटीआई कार्यकर्ताओं के साथ बढ़ रही घटनाओं के चलते न्यायालय समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करता रहता है। इन कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस को निर्देश हैं, लेकिन जब कभी इनके साथ कोई घटना होती है तो पुलिस कानूनी कार्रवाई से पल्ला झाड़ लेती है। इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ताओं की संस्था ‘परिवर्तन’ के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेत्रपाल शास्त्री ने पुलिस महानिदेशक कार्यालय से तीन बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थीं।
इन सवालों के जवाब देने के लिए मुख्य सूचना आयुक्त ने पुलिस महानिदेशक कार्यालय के जनसूचना अधिकारी बालेंदु भूषण को दिशा निर्देश दिए। जनसूचना अधिकारी ने आठ मार्च 2016 को प्रदेश के सभी डीएम और एसएसपी को जारी पत्र की प्रति उपलब्ध कराई। इसमें स्पष्ट निर्देश हैं कि सूचना का आवेदन करने वाले आवेदकों के विरुद्ध हमले करने अथवा धमकाने वाले तत्वों के विरुद्ध कड़ी कानून कार्रवाई की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
आरटीआई कार्यकर्ताओं के साथ बढ़ रही घटनाओं के चलते न्यायालय समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करता रहता है। इन कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस को निर्देश हैं, लेकिन जब कभी इनके साथ कोई घटना होती है तो पुलिस कानूनी कार्रवाई से पल्ला झाड़ लेती है। इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ताओं की संस्था ‘परिवर्तन’ के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेत्रपाल शास्त्री ने पुलिस महानिदेशक कार्यालय से तीन बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थीं।
विज्ञापन
इन सवालों के जवाब देने के लिए मुख्य सूचना आयुक्त ने पुलिस महानिदेशक कार्यालय के जनसूचना अधिकारी बालेंदु भूषण को दिशा निर्देश दिए। जनसूचना अधिकारी ने आठ मार्च 2016 को प्रदेश के सभी डीएम और एसएसपी को जारी पत्र की प्रति उपलब्ध कराई। इसमें स्पष्ट निर्देश हैं कि सूचना का आवेदन करने वाले आवेदकों के विरुद्ध हमले करने अथवा धमकाने वाले तत्वों के विरुद्ध कड़ी कानून कार्रवाई की जाए।
विज्ञापन