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सुनवाई के लिए सीबीआई ने मांगा समय

Tue, 02 May 2017 11:31 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो मथुरा
अमर उजाला ब्यूरो मथुरा Updated Tue, 02 May 2017 11:31 PM IST
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cbi ask time for hearing
jawahar-bagh-in-mathura (file photo) - फोटो : ब्यूरो/ अमर उजाला, मथुरा
रामवृक्ष के बेटे विवेक यादव की जमानत शर्तो को लेकर डाली गई अर्जी पर मंगलवार को जिला सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। इस मामले में सीबीआई की ओर से समय मांगा गया है। मामले में जनपद न्यायाधीश ने अगली सुनवाई 9 मई को तय की है।
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20 अप्रैल को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्पना शुक्ला की अदालत ने रामवृक्ष के बेटे और जवाहर बाग कांड के आरोपी विवेक यादव को शर्तो के साथ जमानत दी थी। इन शर्तो में विवेक यादव को पांच लाख की नकद धनराशि जमा कराने और इतनी ही धनराशि के दो स्थानीय जमानती देने के अलावा लगभग आधा दर्जन अन्य शर्ते शामिल थीं।
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विवेक यादव के अधिवक्ता एलके गौतम की ओर से इन दो शर्तों को लेकर जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में अर्जी लगाई गई थी। मंगलवार को इसी मामले की सुनवाई थी। इस दौरान सीबीआई की ओर से आये अफसर ने कहा कि मामले के मुख्य विवेचक सुनवाई में नहीं आ सके हैं ऐसे में सीबीआई को थोड़ा और समय दिया जाये। इस पर जनपद न्यायाधीश रमेश तिवारी ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख दी है।
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