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जवाहरबाग के आठ कब्जाधारियों को मिली जमानत
ब्यूरो, अमर उजाला मथुरा
Updated Wed, 14 Dec 2016 12:13 AM IST
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jawahar bagh
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अपर सत्र न्यायालय ने तहसील पर हमला करने के आठ आरोपियों की जमानत मंजूर कर दी है। इन सभी आरोपियों को इससे पहले भी एक मामले में जमानत मिल चुकी है। अन्य मुकदमे दर्ज होने के चलते अभी इनकी रिहाई नहीं हो सकेगी।
संग्रह अमीन चंद्रमोहन मीना ने आठ अप्रैल को थाना सदर में एफआईआर दर्ज कराई थी कि इसमेें बताया गया कि चार अप्रैल को वादी तहसील में कार्य कर रहा था तभी दोपहर तीन बजे जवाहरबाग में कब्जा जमाए लगभग ढाई सौ लोगों ने असलाह, लाठी, फरसा लेकर अचानक हमला कर दिया। इसमें कई लोग घायल हो गए।
इस मामले में वादी ने हवालात में जिन लोगों की पहचान की उनमें योगेंद्र निवासी भैंसरौली बुलंदशहर, रामायण निवासी बंजारी सीधी मध्य प्रदेश, प्रेमपाल निवासी सेवा नवादा बरौली, राहुल निवासी भैयापुर बुलंदशहर, चरन सिंह बंदराहा कानपुर देहात, नवल किशोर हथौड़ा शाहजहांपुर, प्रिंस मैनेड़ा बिजनोर, राजेश कुमार निवासी अर्जुनपुरा फर्रुखाबाद थे।
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बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता एलके गौतम ने तर्क रखा कि पुलिस ने मामले में अभी तक कोई गवाही पेश नहीं की है। घटना चार अप्रैल की थी जबकि रिपोर्ट चार दिन बाद दर्ज कराई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश वीके लाल ने सभी आठों आरोपियों की जमानत 40-40 हजार के बांड और दो जमानतियों की शर्त पर मंजूर की है।
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संग्रह अमीन चंद्रमोहन मीना ने आठ अप्रैल को थाना सदर में एफआईआर दर्ज कराई थी कि इसमेें बताया गया कि चार अप्रैल को वादी तहसील में कार्य कर रहा था तभी दोपहर तीन बजे जवाहरबाग में कब्जा जमाए लगभग ढाई सौ लोगों ने असलाह, लाठी, फरसा लेकर अचानक हमला कर दिया। इसमें कई लोग घायल हो गए।
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इस मामले में वादी ने हवालात में जिन लोगों की पहचान की उनमें योगेंद्र निवासी भैंसरौली बुलंदशहर, रामायण निवासी बंजारी सीधी मध्य प्रदेश, प्रेमपाल निवासी सेवा नवादा बरौली, राहुल निवासी भैयापुर बुलंदशहर, चरन सिंह बंदराहा कानपुर देहात, नवल किशोर हथौड़ा शाहजहांपुर, प्रिंस मैनेड़ा बिजनोर, राजेश कुमार निवासी अर्जुनपुरा फर्रुखाबाद थे।
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बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता एलके गौतम ने तर्क रखा कि पुलिस ने मामले में अभी तक कोई गवाही पेश नहीं की है। घटना चार अप्रैल की थी जबकि रिपोर्ट चार दिन बाद दर्ज कराई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश वीके लाल ने सभी आठों आरोपियों की जमानत 40-40 हजार के बांड और दो जमानतियों की शर्त पर मंजूर की है।