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एसटीएफ की रिमांड को जिला जज की अदालत में चुनौती दी

Sun, 08 Nov 2020 12:16 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2020 12:16 AM IST
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मथुरा। जिला जज की अदालत में पीएफआई/सीएफएआई के सदस्यों से पूछताछ के लिए एसटीएफ द्वारा ली गई रिमांड को चुनौती दी गई है। जिला जज साधना रानी ठाकुर की अदालत में पीएफआई सदस्यों के अधिवक्ता मधुबन दत्त चतुर्वेदी ने चुनौती दी है। जिला जज ने चुनौती के प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर लिया है तथा उस पर निर्णय भी दे दिया है।
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पीएफआई सदस्यों के अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने एसटीएफ द्वारा सभी चारों अभियुक्तों को रिमांड पर लिए जाने को जिला जज की अदालत में चुनौती दी है। उन्होंने जिला जज की अदालत में कहा है कि सीजेएम का रिमांड का कार्यक्षेत्र नहीं तथा उन्होंने यह भी कहा है कि एसटीएफ को इस संबंध में रिमांड लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने बताया कि दोनों ही मामलों में जिला जज की अदालत ने निर्णय भी दे दिया है लेकिन वह निर्णय उन्हें नहीं मिल सका है इसकी जानकारी सोमवार को पता लग सकेगी।
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