{"_id":"64c7d8e6f8afb9ee5f09cf93","slug":"court-sentences-man-to-ten-years-in-prison-for-culpable-homicide-not-amounting-to-murder-of-child-in-mathura-2023-07-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mathura News: बच्चे की गैर इरादतन हत्या के दोषी को 10 साल की जेल, साथ ही 10 हजार रुपये का लगाया जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mathura News: बच्चे की गैर इरादतन हत्या के दोषी को 10 साल की जेल, साथ ही 10 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
Mon, 31 Jul 2023 09:23 PM IST
भूपेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: भूपेन्द्र सिंह
Updated Mon, 31 Jul 2023 09:23 PM IST
सार
मथुरा में कोर्ट ने बच्चे की गैर इरादतन हत्या के दोषी को 10 साल जेल की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
कोर्ट का आदेश
- फोटो : न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
विस्तार
उत्तर प्रदेश के मथुरा में राया थाना क्षेत्र के मनीनाबालू निवासी नौ साल के बच्चे की गैर इरादतन हत्या के मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद एडीजे-2 ब्रह्मतेज चतुर्वेदी की कोर्ट ने दोषी को दस साल जेल की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी मुकेश गोस्वामी ने बताया कि प्रकरण 10 जून 2018 का है। मुकदमा वादी राजाराम पुत्र थान सिंह निवासी मनीनाबालू, राया ने मुकदमा दर्ज कराया कि उसका नौ साल का बेटा कन्हैया घर के बाहर पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी उनमें कहासुनी हो गई। इस दौरान पड़ोसी दलवीर सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी मनीनाबालू, राया ने उनके बेटे को लात मार दी।
विज्ञापन
यह भी पढ़ेंः- हैवान पति: गर्भवती पत्नी से रात में की ऐसी डिमांड, मना किया तो दी दर्दनाक मौत; 10 महीने पहले की थी लव मैरिज
विज्ञापन
इससे बेटे को गंभीर चोट लगी। तबीयत बिगड़ने पर उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। एडीजीसी के अनुसार पुलिस ने मुकदमे के आधार पर विधिक कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के दौरान अदालत ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी दलवीर सिंह को दोषी पाया और दस साल की कैद से दंडित किया।