Mathura News: मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया
मथुरा में कोर्ट ने मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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उत्तर प्रदेश के मथुरा में पांच वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।
बच्ची ने परिजनों को बताई आपबीती
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट अलका उपमन्यु ने बताया कि घटना चार सितंबर 2021 की थाना महावन क्षेत्र की है। घर के बाहर खेल रही पांच वर्षीय बालिका को योगेन्द्र उर्फ गोला खाली पड़े मकान में ले गया और दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। बच्ची ने घर आकर परिजनों को आपबीती बताई।
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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने सुनाई सजा
इस पर पीड़िता के पिता ने महावन थाना में योगेन्द्र उर्फ गोला के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामकिशोर यादव की अदालत में हुई। मंगलवार को न्यायालय ने अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ गोला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया।