Mathura News: कल्पतरु की निदेशक की चार और जमानतें खारिज, 150 करोड़ गबन का है मामला, पुलिस को एमडी की तलाश
मथुरा में अदालत ने कल्पतरु की निदेशक की चार मामलों में जमानतें खारिज कर दी हैं। यह पूरा मामला 150 करोड़ रुपये के गबन का है। मामले में पुलिस एमडी की तलाश में जुटी है।
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उत्तर प्रदेश के मथुरा में करीब 150 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में चिट एंड फंड कंपनी कल्पतरु की निदेशक रीता सिंह की एडीजे तृतीय की अदालत ने शनिवार को चार और जमानतें खारिज कर दी हैं। कंपनी निदेशक पर फरह थाने में कुल 46 केस दर्ज हैं। इनमें कंपनी का एमडी जयकिशन सिंह राणा अभी तक फरार है।
150 करोड़ गबन का है मामला
चुरमुरा में फ्लैट की एवज में खरीदारों को 150 करोड़ की चपत लगाने वाली कल्पतरु कंपनी की निदेशक रीता सिंह की जमानत को एडीजे तृतीय ने खारिज कर दिया है। रीता सिंह ने वादी राजपाल सिंह, वीरेंद्र कुमार पांडेय निवासी परमानपुर जीगना, मिर्जापुर, कर्नल नरोत्तम दत्ता और धाराजीत सिंह निवासी लालडू, मल्लपुरा आगरा के वाद में एडीजे तृतीय की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दिया।
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चार मामलों में अदालत ने जमानत खारिज की
एडीजीसी भीष्म दत्त सिंह तोमर ने बताया कि सभी चार मामलों में अदालत ने जमानत खारिज कर दी हैं। जानकारी रहे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जयकिशन सिंह राणा की करीब 62 करोड़ की संपत्ति प्रशासन कुर्क कर चुका है।