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श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह मामला: ठाकुर केशवदेव के रिवीजन पर सुनवाई, निर्णय सुरक्षित, कोर्ट ने दी अगली तारीख

Mon, 20 Mar 2023 09:45 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Mon, 20 Mar 2023 09:45 PM IST
सार

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। इस मौके पर केशवदेव बनाम इंतजामिया कमेटी के दावे के रिवीजन पर सुनवाई के बिंदु पर निर्णय आने की उम्मीद थी। लेकिन निर्णय नहीं आ सका। कोर्ट ने अब 25 मार्च की तारीख तय की है। 

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court fixed date of hearing on March twenty five case of Shri Krishna birth place and Idgah in mathura
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण में सोमवार को केशवदेव बनाम इंतजामिया कमेटी के दावे में रिवीजन पर सुनवाई के बिंदु पर निर्णय नहीं हो सका। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम की अदालत में ईदगाह पक्ष ने रिवीजन केस की हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग लगाईं, जिसके चलते अदालत ने निर्णय के लिए 25 मार्च की तारीख तय कर दी।
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श्री कृष्ण जन्म भूमि मुक्ति निर्माण न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेन्द्र प्रताप सिंह व वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र माहेश्वरी द्वारा श्री कृष्ण जन्मस्थान की जमीन पर दावा किया है। इसमें सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने पहले आदेश 7, नियम 11 पर सुनवाई का आदेश किया। पक्षकार ने इसके खिलाफ जिला जज की अदालत में रिवीजन केस डाला, जिसे सुनवाई के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम की अदालत में भेजा गया। 
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इस संबंध में दाखिल करेंगे रूलिंग

ईदगाह के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में बताया है कि पक्षकार द्वारा जो रिवीजन जिला जज की अदालत में डाला गया है। वह सुने जाने योग्य ही नहीं है। उधर पक्षकार अधिवक्ता महेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि वह भी इस संबंध में रूलिंग दाखिल करेंगे।
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