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Mathura News: सरकारी पिस्टल से युवक की हत्या में सिपाही दोषी सिद्ध, 30 नवंबर को होगा सजा पर निर्णय

Tue, 29 Nov 2022 11:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 29 Nov 2022 11:29 AM IST
सार

अभियोजन ने केस मेें नौ लोगों की गवाही कराई। एडीजीसी भीष्म दत्त सिंह तोमर ने बताया कि अदालत ने सिपाही को दोष सिद्ध करार दिया है तथा 30 नवंबर को सजा पर निर्णय दिया जाएगा।

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Constable found guilty of killing youth with government pistol
court new - फोटो : istock

विस्तार

मथुरा में होली के दिन वृंदावन में सरकारी पिस्टल से युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सिपाही (मथुरा में एसओजी में तैनात रहे) को एडीजे-9 संतोष कुमार तृतीय की अदालत ने दोष सिद्घ करार दिया है। सजा पर निर्णय 30 नवंबर को सुनाया जाएगा। उसे मय पिस्टल पुलिस ने गिरफ्तार किया था।  
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ये है मामला 

वारदात 31 मार्च 2019 की है। कृष्णापुरम कॉलोनी गोविंद नगर निवासी केवल राम शर्मा के पुत्रगण अरुण शर्मा और रजत शर्मा होली खेलने के लिए अपने दोस्त आयुष एवं चेतन के साथ बाइक से वृंदावन जा रहे थे। दिन में लगभग 11.40 बजे सौ शैया अस्पताल-लुटेरिया हनुमान मंदिर के पास किसी बात को लेकर स्कॉर्पियो कार सवार रोहित पुत्र चरण निवासी कीरतपुर पुलिया थाना जसवंत नगर इटावा से मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। पुलिस कांस्टेबिल रोहित पूर्व मेें मथुरा में एसओजी का सिपाही रह चुका था और गौतमबद्घनगर पुलिस लाइन में तैनात था। 
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सीने में मारी थी गोली 

सिपाही ने मामूली विवाद में सरकारी पिस्टल से रजत शर्मा के सीने में गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल रजत को इलाज के लिए ले जाने पर नयति अस्पताल में मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंचे अद्धा चौकी इंचार्ज विपिन भाटी ने सिपाही रोहित को मय सरकारी पिस्टल के गिरफ्तार कर लिया। मृतक के पिता केवल राम शर्मा ने वृंदावन कोतवाली में सिपाही के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। केस की सुनवाई एडीजे-9 संतोष कुमार तृतीय की अदालत में हुई। अभियोजन ने केस मेें नौ लोगों की गवाही कराई। एडीजीसी भीष्म दत्त सिंह तोमर ने बताया कि अदालत ने सिपाही को दोष सिद्ध करार दिया है तथा 30 नवंबर को सजा पर निर्णय दिया जाएगा।
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