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मोबाइल एप पर करें क्षतिग्रस्त सड़कों की शिकायत
चंद्रशेखर गौड़
Updated Wed, 20 Jul 2016 11:50 PM IST
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- फोटो : concept photo
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यदि आपके गांव की सड़क, मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, कई बार शिकायत करने के बाद भी जिम्मेदार विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि सुनवाई नहीं कर रहे तो अब सीधे केंद्र सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से लांच किए मोबाइल एप पर अपनी सड़क की स्थिति दर्शाते हुए शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ी सड़कों की जर्जर हालत को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मोबाइल एप और वेबसाइट लांच की है। यह मोबाइल एप आप www.rural.nic.in और www.omms.nic.in नाम से बनाई गई वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बशर्ते आपके पास एंड्रायड मोबाइल होना चाहिए।
मोबाइल एप को डाउनलोड करने के लिए आप एंड्रायड मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर ओएमएमएसडॉटइन सर्च करेंगे। यहां से आप मोबाइल एप डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद आपको अपने क्षेत्र की जर्जर सड़क के ऐसे फोटो मोबाइल एप पर अपलोड करने होंगे जो कि सड़क की जीर्णशीर्ण अवस्था दर्शाते हों। एप पर फोटो अपलोड करने के साथ क्षेत्र से जुड़ी कुछ डिटेल भी मांगी जाएगी।
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शिकायत दर्ज कराने के सात दिन के अंदर ही शिकायतकर्ता को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा रेस्पांस दिया जाएगा। इससे नागरिक को पता चल जाएगा कि उसकी शिकायत मंत्रालय तक पहुंच गई है। इसके बाद मंत्रालय की ओर से 60 दिन के अंदर शिकायत में दर्ज कराई गई सड़क को दुरुस्त कराने का प्रयास किया जाएगा। इसकी जानकारी भी शिकायतकर्ता नागरिक को दी जाएगी।
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केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ी सड़कों की जर्जर हालत को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मोबाइल एप और वेबसाइट लांच की है। यह मोबाइल एप आप www.rural.nic.in और www.omms.nic.in नाम से बनाई गई वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बशर्ते आपके पास एंड्रायड मोबाइल होना चाहिए।
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मोबाइल एप को डाउनलोड करने के लिए आप एंड्रायड मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर ओएमएमएसडॉटइन सर्च करेंगे। यहां से आप मोबाइल एप डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद आपको अपने क्षेत्र की जर्जर सड़क के ऐसे फोटो मोबाइल एप पर अपलोड करने होंगे जो कि सड़क की जीर्णशीर्ण अवस्था दर्शाते हों। एप पर फोटो अपलोड करने के साथ क्षेत्र से जुड़ी कुछ डिटेल भी मांगी जाएगी।
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शिकायत दर्ज कराने के सात दिन के अंदर ही शिकायतकर्ता को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा रेस्पांस दिया जाएगा। इससे नागरिक को पता चल जाएगा कि उसकी शिकायत मंत्रालय तक पहुंच गई है। इसके बाद मंत्रालय की ओर से 60 दिन के अंदर शिकायत में दर्ज कराई गई सड़क को दुरुस्त कराने का प्रयास किया जाएगा। इसकी जानकारी भी शिकायतकर्ता नागरिक को दी जाएगी।