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UP: बच्चे नहीं खरीद सकेंगे पटाखे...परिवार को आना होगा साथ, जिलाधिकारी के आदेश पर जारी हुई एडवाइजरी
Sat, 05 Oct 2024 03:00 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Oct 2024 03:00 PM IST
सार
दिवाली पर आतिशबाजी के शौकीन बच्चे अब अकेले पटाखे नहीं खरीद सकेंगे। उनके साथ किसी व्यस्क का होना जरूरी होगा। जिला प्रशासन ने दिवाली त्योहार के मद्देनजर एडवाइजरी जारी कर दी है।
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आतिशबाजी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मथुरा में 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस बार दुकान पर अकेले जाकर पटाखे नहीं खरीद पाएंगे। उनके साथ किसी व्यस्क का होना जरूरी होगा। जिला प्रशासन ने दिवाली त्योहार के मद्देनजर आतिशबाजी भंडारण और विक्रय के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। सभी से आतिशबाजी के दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई है।
जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने सभी से विस्फोटक नियम 2008 के नियम 78 से 88 तक का सख्ती से पालन करने की अपील की है। अनुज्ञप्ति प्रारूप एल ई 3 एवं एल ई 5 की शर्तों का पालन करने के लिए कहा है। क्लोरेट युक्त आतिशबाजी जैसे कि रंगीन, तारा बत्तियां, रोल, डॉट कैप्स को दुकान में न रखने के निर्देश दिए हैं। विक्रेताओं को हिदायत दी गई है कि वह केवल वही अधिकृत आतिशबाजी खरीदें व बेचें जिन पर निर्माता का नाम, आतिशबाजी चलाने एवं उसके उपयोग संबंधित विस्तृत निर्देश उल्लेखित हो।
यह सुनिश्चित किया जाए कि दुकान का आपातकालीन निकास पूर्ण रूप से खुला हुआ हो। उसके मार्ग में कोई अवरोध न हो। दुकान के अंदर ग्राहकों की भीड़ न होने दें। दुकान में कोई भी खुली आतिशबाजी प्रदर्शित न करें। आतिशबाजी विक्रय के दौरान धूम्रपान या किसी प्रकार के आग के स्रोत लैंप, लालटेन, मोमबत्ती आदि न रहें। सेल्समैन एवं कर्मचारियों को सुरक्षित हैंडलिंग के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए। दुकानों पर पर्याप्त संख्या में अग्निशामक यंत्र एवं बालू से भरी बाल्टियां उपलब्ध रखें। दुकान के सामने कोई अस्थाई शेड या प्लेटफार्म न बनाएं।
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इस बार इन बातों का रखना होगा ध्यान
आतिशबाजी अज्वलनशील सामग्री के बने शेड में रखी जाएंगी। वहां बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं होगा।
आतिशबाजी विक्रय के शेड एक-दूसरे से कम से कम तीन मीटर और सुरक्षित कार्य से 50 मीटर की दूरी पर होंगे।
शेड एक दूसरे के आमने-सामने नहीं होंगे।
शेड की सुरक्षित दूरी के भीतर तेल से जलने वाले लैंपो, गैस लैंपों या खुली बत्तियों का उपयोग नहीं किया जाएगा। विद्युत बत्तियां दीवार पर या छत पर फिक्स की जाएंगी।
आतिशबाजी की किसी शेड के 50 मीटर के अंतर प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।
एक समूह में पचास से अधिक दुकानें अनुज्ञात नहीं की जाएंगी।
आतिशबाजी की दुकानों के आसपास प्राथमिक चिकित्सा, एंबुलेंस और कम से कम दो अग्निशमन वाहन उपलब्ध होंगे।
प्रमुख स्थानों पर स्थानीय भाषा में एक चेतावनी बोर्ड विस्फोटक या खतरनाक पदार्थ प्रदर्शित किया जाएगा।
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जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने सभी से विस्फोटक नियम 2008 के नियम 78 से 88 तक का सख्ती से पालन करने की अपील की है। अनुज्ञप्ति प्रारूप एल ई 3 एवं एल ई 5 की शर्तों का पालन करने के लिए कहा है। क्लोरेट युक्त आतिशबाजी जैसे कि रंगीन, तारा बत्तियां, रोल, डॉट कैप्स को दुकान में न रखने के निर्देश दिए हैं। विक्रेताओं को हिदायत दी गई है कि वह केवल वही अधिकृत आतिशबाजी खरीदें व बेचें जिन पर निर्माता का नाम, आतिशबाजी चलाने एवं उसके उपयोग संबंधित विस्तृत निर्देश उल्लेखित हो।
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यह सुनिश्चित किया जाए कि दुकान का आपातकालीन निकास पूर्ण रूप से खुला हुआ हो। उसके मार्ग में कोई अवरोध न हो। दुकान के अंदर ग्राहकों की भीड़ न होने दें। दुकान में कोई भी खुली आतिशबाजी प्रदर्शित न करें। आतिशबाजी विक्रय के दौरान धूम्रपान या किसी प्रकार के आग के स्रोत लैंप, लालटेन, मोमबत्ती आदि न रहें। सेल्समैन एवं कर्मचारियों को सुरक्षित हैंडलिंग के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए। दुकानों पर पर्याप्त संख्या में अग्निशामक यंत्र एवं बालू से भरी बाल्टियां उपलब्ध रखें। दुकान के सामने कोई अस्थाई शेड या प्लेटफार्म न बनाएं।
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इस बार इन बातों का रखना होगा ध्यान
आतिशबाजी अज्वलनशील सामग्री के बने शेड में रखी जाएंगी। वहां बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं होगा।
आतिशबाजी विक्रय के शेड एक-दूसरे से कम से कम तीन मीटर और सुरक्षित कार्य से 50 मीटर की दूरी पर होंगे।
शेड एक दूसरे के आमने-सामने नहीं होंगे।
शेड की सुरक्षित दूरी के भीतर तेल से जलने वाले लैंपो, गैस लैंपों या खुली बत्तियों का उपयोग नहीं किया जाएगा। विद्युत बत्तियां दीवार पर या छत पर फिक्स की जाएंगी।
आतिशबाजी की किसी शेड के 50 मीटर के अंतर प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।
एक समूह में पचास से अधिक दुकानें अनुज्ञात नहीं की जाएंगी।
आतिशबाजी की दुकानों के आसपास प्राथमिक चिकित्सा, एंबुलेंस और कम से कम दो अग्निशमन वाहन उपलब्ध होंगे।
प्रमुख स्थानों पर स्थानीय भाषा में एक चेतावनी बोर्ड विस्फोटक या खतरनाक पदार्थ प्रदर्शित किया जाएगा।