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Mathura News: गोविंद नगर थानाध्यक्ष के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने दर्ज हुआ मुकदमा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 01 May 2026 12:48 AM IST
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Case Registered Against Govind Nagar Station House Officer in CJM Court
मथुरा। कोर्ट के आदेश की अनदेखी करने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ वरुण कौशिक ने सख्त रुख अपनाया है। गोविंद नगर थानाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सुनवाई के लिए 13 मई की तारीख तय की है।
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गोविंद नगर थाना प्रभारी के खिलाफ दर्ज हुआ मुकद्मा अपराध संख्या 161/2024 एवं प्रकीर्ण वाद संख्या 1004/2026 से संबंधित है। इसमें राज्य बनाम आशुतोष पांडेय का प्रकरण विचाराधीन है। विगत 28 अप्रैल को वादी पक्ष कोर्ट में उपस्थित हुआ। जहां पूर्व में दिए गए आदेशों के अनुपालन की स्थिति पर सुनवाई की गई। बताया गया कि न्यायालय द्वारा गत 13 अप्रैल 2026 को थाना प्रभारी गोविंद नगर को तलब किया था। इस प्रार्थना पत्र के संबंध में थाना प्रभारी ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वह उच्चाधिकारियों से विचार-विमर्श कर 24 जनवरी 2025 के न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
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इसके बाद थाना प्रभारी गोविंद नगर कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए और न ही उनके द्वारा कोई आख्या प्रेषित की है। एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद आदेश का अनुपालन न होना कोर्ट ने आपत्तिजनक और लापरवाहीपूर्ण माना है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि यह कृत्य न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। इसी के तहत थाना प्रभारी गोविंद नगर के विरुद्ध धारा 388 बीएनएसएस के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दिए गए हैं। थाना प्रभारी को नोटिस जारी करते हुए निर्देशित किया है कि वह 13 मई को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।
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