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श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद: दो सप्ताह में जवाब दाखिल करें दोनों पक्ष: सुप्रीम कोर्ट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 06 Nov 2024 12:51 AM IST
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Both parties should file their reply within two weeks: Supreme Court
मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सेवन रूल इलेवन याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को दो सप्ताह में संक्षिप्त दलीलें दाखिल करने को कहा है। दरअसल, इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले पर असहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद के पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की चार याचिकाओं को पिछले दिनों सुनवाई योग्य माना था। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के इन्हीं फैसलों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
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सेवन रूल इलेवन याचिका के तहत मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि यह पूरा प्रकरण किसी प्रकार से कोर्ट में चलने योग्य नहीं है। इस पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर दो में सुनवाई हुई। मामले में अब दोनों ही पक्षों को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा गया है।
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तीन याचिकाएं लिस्टेड नहीं हुई
इसके अलावा तीन अन्य याचिकाएं भी थी पर ये लिस्टेड नहीं हो सकीं। इनमें विवाद से जुड़े सभी मुकदमे निचली अदालत से हाईकोर्ट ट्रांसफर करने, मुस्लिम पक्ष द्वारा विवाद में कोर्ट कमीशन स्टे की मांग और रिकॉल प्रार्थन पत्र शामिल है।
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