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UP: बांकेबिहारी मंदिर कॉरिडोर का इस कदर हो रहा विरोध, सुप्रीम कोर्ट में लगा याचिकाओं का भंडार
Tue, 22 Jul 2025 10:18 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Tue, 22 Jul 2025 10:18 AM IST
सार
श्रीबांकेबिहारी मंदिर कॉरिडोर का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ब्रज के 100 लोगों ने याचिका लगाई हैं।
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मथुरा। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के आसपास बने मकान।
- फोटो : mathura
विस्तार
प्रस्तावित श्रीबांकेबिहारी मंदिर कॉरिडोर के मामले में बड़ा मोड़ आया है। ब्रज के 100 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई हैं। हालात यह हो गए हैं कि विरोध की याचिकाओं का कोर्ट में भंडार हो गया है। जल्द ही इस मामले में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट में एडवोकेट एपी सिंह पैरवी करेंगे। सोमवार को वह बांकेबिहारी मंदिर आए और गोस्वामियों से कहा कि सरकार गलत कर रही है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है।
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सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एपी सिंह ने प्रेसवार्ता कर जानकारी दी है कि बांके बिहारी की परंपरा और विरासत को बचाने के लिए ब्रज के सौ लोगों की याचिका उनके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। वह कोर्ट में मजबूती से उनका पक्ष रखेंगे। उन्हाेंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जो कार्रवाई की जा रही है, वह गलत है। सैकड़ों लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, यह उचित नहीं है। सरकार यह गलत कर रही है।
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उन्होंने कहा कि संविधान के आर्टिकल 25 और 26 का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके तहत नगारिकों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और धार्मिक संस्थाओं के स्वशासन के अधिकार का हनन हो रहा है। इस दौरान उन्होंने विधायक श्रीकांत शर्मा का पत्र भी दिखाया, जिसमें लिखा था कि श्रीबांकेबिहारी मंदिर को यमुना किनारे बना दिया जाए। उन्होंने कहा कि श्रृद्धालु यहां कोई बड़ी बिल्डिंग देखने नहीं आते हैं। वह तो यहां कुंजगलियों को देखने आते हैं।
29 जुलाई और 14 अगस्त होगी सुनवाई
अधिवक्ता एपी सिंह ने बताया कि पंडित सोहन लाल मिश्रा सहित अन्य लोगों की याचिका की 29 जुलाई को सुनवाई होनी है। वहीं 14 अगस्त को हरीराम शर्मा के मामले में सुनवाई है। यह सभी लोग वृंदावन के मूल निवासी हैं।
अधिवक्ता एपी सिंह ने बताया कि पंडित सोहन लाल मिश्रा सहित अन्य लोगों की याचिका की 29 जुलाई को सुनवाई होनी है। वहीं 14 अगस्त को हरीराम शर्मा के मामले में सुनवाई है। यह सभी लोग वृंदावन के मूल निवासी हैं।
याचिकाकर्ताओं ने भी रखी बात
याचिकाकर्ता राकेश अग्रवाल का कहना है कि मुगलकाल में मंदिर की गरिमा को इन्हीं गलियों के माध्यम से बचाया गया था। नारायणी सेना के उपाध्याक्ष मनीष भारद्वाज ने कहा कि यह कुंज गलियां ब्रजधाम की आत्मा हैं। पंडित सोहनलाल ने कहा कि यह गलियां कृष्णलीला की साक्षी रही हैं।
याचिकाकर्ता राकेश अग्रवाल का कहना है कि मुगलकाल में मंदिर की गरिमा को इन्हीं गलियों के माध्यम से बचाया गया था। नारायणी सेना के उपाध्याक्ष मनीष भारद्वाज ने कहा कि यह कुंज गलियां ब्रजधाम की आत्मा हैं। पंडित सोहनलाल ने कहा कि यह गलियां कृष्णलीला की साक्षी रही हैं।
महिलाओं के धरने में भी पहुंचे
अधिवक्ता एपी सिंह महिलाओं के धरने में भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर चुनरी पहने महिलाओं पर कोई लाठी चलाएगा तो इसका परिणाम गलत होगा। वह पुलिस के रवैये की निंदा करते हैं। इस माैके पर आनंद किशोर गोस्वामी, दीपक पाराशर, बृजेंद्र किशोर गोस्वामी, कालू गोस्वामी, सुमित मिश्रा, किशोर मिश्र, पिंकू गौतम आदि लोग मौजूद रहे।
अधिवक्ता एपी सिंह महिलाओं के धरने में भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर चुनरी पहने महिलाओं पर कोई लाठी चलाएगा तो इसका परिणाम गलत होगा। वह पुलिस के रवैये की निंदा करते हैं। इस माैके पर आनंद किशोर गोस्वामी, दीपक पाराशर, बृजेंद्र किशोर गोस्वामी, कालू गोस्वामी, सुमित मिश्रा, किशोर मिश्र, पिंकू गौतम आदि लोग मौजूद रहे।