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Mathura News: गोली मारने के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:43 AM IST
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Bail pleas of accused in shooting case rejected
मथुरा। मामूली बहस के बाद कार सवार को गोली मारकर घायल करने के दो आरोपियों की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार ने खारिज कर दी है।
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डीग के बहज निवासी धर्मेंद्र सिंह ने 7 मई 2026 को गोवर्धन थाने में डीग के मोहल्ला भूरेबरहा निवासी रूपेश उर्फ लाला, रामपुरा बहज निवासी अखिलेश, अऊदरवाजा निवासी संदीप, दादू बहज निवासी हिम्मत समेत तीन अन्य हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार उनका भाई पुरुषोत्तम 6 मई को अपने दोस्त के साथ गोवर्धन स्थित रिश्तेदार की बेटी की शादी में शामिल होकर लौट रहे थे।
इस दौरान उनकी कार एक बाइक से टकरा गई। डीग रोड स्थित सियाराम बाबा आश्रम के पास चार बाइकों पर सवारों हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। नामजद रूपेश, अखिलेश संदीप एवं हिम्मत ने पिस्टल से पुरुषोत्तम पर फायर कर दिया। गोली लगने से पुरुषोत्तम घायल हो गए। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर 20 जुलाई को रूपेश उर्फ लाला एवं हिम्मत को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उन्हें जेल भेज दिया।
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जेल में बंद रूपेश उर्फ लाला और हिम्मत ने अधिवक्ता के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। डीजीसी की दलील, पुलिस रिपोर्ट, घायल की मेडिकल रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर जिला जज विकास कुमार ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इससे पूर्व संदीप और अखिलेश की जमानत अर्जी कोर्ट से खारिज हो चुकी है।
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