फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Bail plea of the person who cut the finger of a minor rejected

Mathura News: नाबालिग की अंगुली काटने वाले की जमानत अर्जी खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 15 Aug 2025 01:16 AM IST
विज्ञापन
Bail plea of the person who cut the finger of a minor rejected
मथुरा। कोसीकलां के गोपाल बाग में बांक से 11 वर्षीय लड़की की अंगुली काटने वाले आरोपी की जमानत अर्जी बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने खारिज कर दी।
विज्ञापन


एसपी देहात सुरेश चंद रावत ने बताया कि कोसीकलां थाना क्षेत्र के गोपाल बाग निवासी महिला इंद्रासन ने 13 जुलाई 2025 को विजय शंकर और रमाशंकर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 11 जुलाई की सुबह 7.30 बजे दोनों दोनों भाई लाठी और बांक लेकर आए और गाली गलौज करने लगे। इंद्रासन के पति धीरेश दास, भाई जितेंद्र दास ने विरोध किया तो हमला कर दिया। आरोपी रमाशंकर ने घर के सामने खड़ी 11 वर्षीय उनकी भतीजी सोनी कुमारी के ऊपर बांक से प्रहार कर दिया, जिससे उनकी भतीजी के दाएं पैर की अंगुली कट गई।
विज्ञापन


पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और यहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। आरोपी विजय शंकर ने 21 जुलाई 2025 को जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में अर्जी दाखिल की। बुधवार को कोर्ट में डीजीसी (जिला शासकीय अधिवक्ता) की दलील के आगे बचाव पक्ष के अधिवक्ता की एक न चली। कोर्ट ने डीजीसी की दलील, साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed