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Mathura News: करनावल प्रकरण में 13 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
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मथुरा। थाना रिफाइनरी के गांव करनावल में अनुसूचित जाति की दुल्हनों और बरातियों को पीटने वाले 13 आरोपियों की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को एससी एसटी कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट दो आरोपियों की पूर्व में जमानत याचिका खारिज कर चुका है। अब सभी आरोपियों ने जमानत के लिए लिए हाईकोर्ट का रुख किया है।
21 फरवरी की रात को गांव करनावल में अनुसूचित जाति की दुल्हनों के पिटाई की गई। इसके बाद पूरी बरात को पीटा गया। दबंगों के हमले में दूल्हे के पिता के सिर में चोट लगी और बरात बिना दुल्हनों को लिए ही लौट गई थी। इस मामले की गूंज लखनऊ तक गूंजी। पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर पर 15 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। सभी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।
दो हमलावर अमित और अनिल ने पूर्व में एससी एसटी एक्ट की कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की। इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। बृहस्पतिवार को अन्य 13 आरोपियों की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। पूर्व में जिन दो हमलावरों की याचिका खारिज की थी, उनकी जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है।
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21 फरवरी की रात को गांव करनावल में अनुसूचित जाति की दुल्हनों के पिटाई की गई। इसके बाद पूरी बरात को पीटा गया। दबंगों के हमले में दूल्हे के पिता के सिर में चोट लगी और बरात बिना दुल्हनों को लिए ही लौट गई थी। इस मामले की गूंज लखनऊ तक गूंजी। पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर पर 15 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। सभी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।
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दो हमलावर अमित और अनिल ने पूर्व में एससी एसटी एक्ट की कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की। इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। बृहस्पतिवार को अन्य 13 आरोपियों की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। पूर्व में जिन दो हमलावरों की याचिका खारिज की थी, उनकी जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है।
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