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पूर्व जेल अधीक्षक के पुत्र के हत्यारोपी की जमानत खारिज

Fri, 05 Feb 2021 12:13 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 05 Feb 2021 12:13 AM IST
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Bail of killer of former jail superintendent's son dismissed
मथुरा। पूर्व जेल अधीक्षक के पुत्र के हत्यारोपी की जमानत एडीजे तृतीय की अदालत ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। जेल अधीक्षक के पुत्र की बिहार से पार्टी के बहाने दिल्ली लाकर फरीदाबाद में हत्या की गई थी। इसके बाद शव फरह क्षेत्र में फेंक दिया गया था। शव की शिनाख्त जेल अधीक्षक ने पुत्र के रूप में की थी।
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बिहार के जिला मुजफ्फरपुर थाना सौरभ अंतर्गत चक बाजू निवासी पूर्व जेल अधीक्षक भुवनेश्वर प्रसाद सिंह के पुत्र अमित कुमार सिंह को उसके दोस्त रवि साहनी उर्फ मास्टर निवासी निवासी गांव कुदनी मुजफ्फरपुर बिहार और हरीशंकर पार्टी के बहाने विगत 20 फरवरी 2019 को दिल्ली बुलाकर लाए थे। यहां उन्होंने अमित को फरीदाबाद सेक्टर -75 में अपने फ्लैट में रखा, जहां चुन्नू ठाकुर, मुन्नू सिंह, पंकज चालक और जितेंद्र पहले से मौजूद थे।
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अपनी हत्या किए जाने का शक होने पर अमित ने पिता को फोन करके जानकारी दी। बाद में उसका शव 23 फरवरी को फरह क्षेत्र में मिला था। शक होने पर पिता ने पोस्टमार्टम गृह पहुंचकर पुत्र की शिनाख्त की थी। मामले में पुलिस ने चालक पंकज उर्फ पंकज ड्राइवर निवासी गांव खतारी थाना चिरैया ईस्ट चंपारण बिहार को गिरफ्तार किया था। तभी से वह जेल में है। पूर्व में उसकी जमानत उच्च न्यायालय से खारिज हो चुकी है।
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बृहस्पतिवार को उसकी जमानत याचिका पर एडीजे तृतीय की अदालत में न्यायाधिकारी विपिन कुमार द्वितीय ने सुनवाई की। एडीजीसी भीष्म दत्त सिंह तोमर ने बताया कि पंकज की जमानत याचिका दूसरी दफा भी अदालत से खारिज कर दी गई। वह गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है। शेष आरोपी फरार हैं।
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