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Mathura News: भाजपा नेता के भतीजे के दो हत्यारोपियों की जमानत खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Nov 2025 01:51 AM IST
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Bail denied for two accused in the murder of a BJP leader's nephew
मथुरा। छाता क्षेत्र में भाजपा नेता के भतीजे की हत्या के दो आरोपियों की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दी। दोनों आरोपियों ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत को अर्जी लगाई थी।
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गांव आजनौख निवासी जगदीश सिंह ने 3 अक्तूबर 2025 को छाता कोतवाली में चार नामजदों और दो अज्ञात के खिलाफ अपने पुत्र की गोली मारकर हत्या करने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया कि 2 अक्तूबर की रात को उनका भाई भाजपा बूथ अध्यक्ष सुघड़ सिंह, भाई जगदीश, बेटा अजीत और रामवीर दशहरा का मेला देखने गए थे। सभी बरसाना रेलवे क्रॉसिंग की तरफ से होते हुए गांव लौट रहे थे। रास्ते में गोवर्धन फ्लाईओवर के पास गांव के ही हथियारबंद पवन, सोनू, जीतू और मृदुल और उसके दो अज्ञात साथियों ने उन्हें रोका और अजीत को गोली मार दी। पुलिस ने पवन, सोनू, जीतू और मृदुल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
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यहां से उन्हें जेल भेज दिया। जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने डीजीसी क्राइम की दलील, पुलिस रिपोर्ट और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए दोनों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
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