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Mathura News: फर्जी शिक्षक की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Jun 2024 01:32 AM IST
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Anticipatory bail application of fake teacher rejected
मथुरा। फर्जी दस्तावेज के सहारे प्राथमिक विद्यालय में नौकरी पाने के आरोपी एक शिक्षक की अग्रिम जमानत अर्जी बुधवार को एडीजे द्वितीय राकेश सिंह की अदालत से खारिज कर दी गई।
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पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिरथला विकासखंड नंदगांव की प्रधानाध्यापिका अलका ने 13 अक्तूबर 2018 कोसीकलां थाने में ग्राम अजरोई गुरुकुल, सासनी हाथरस के रहने वाले संजीव कुमार ठेनुआ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 19 नवंबर 2017 को बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का आदेश पत्र आदि संबंधित कागजात लेकर विद्यालय आए। बतौर सहायक शिक्षक पदभार ग्रहण किया। बाद में विभागीय जांच में पता चला कि संजीव ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सहायक शिक्षक पद हासिल किया था। आरोपी संजीव ने अग्रिम जमानत हासिल करने के लिए एडीजे द्वितीय राकेश सिंह की अदालत में अर्जी दी। एडीजीसी मुकेश बाबू गोस्वामी ने जमानत अर्जी खारिज होने की पुष्टि की। संवाद
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