फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Another application filed in CJM court in Shri Krishna Janmabhoomi-Shahi Eidgah case

Mathura News: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में एक और अर्जी सीजेएम कोर्ट में दाखिल

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Jun 2024 01:23 AM IST
विज्ञापन
Another application filed in CJM court in Shri Krishna Janmabhoomi-Shahi Eidgah case
श्रीकृष्ण जन्मभूमि की जमीन का ईदगाह कमेटी से समझौता करने वालों पर दर्ज हो मुकदमा
विज्ञापन

बुधवार को कोर्ट के न बैठने पर नहीं हुई सुनवाई, 15 जुलाई की तिथि नियत
संवाद न्यूज एजेंसी
मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में एक और अर्जी कोर्ट में दाखिल हुई है। मैनपुरी के अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मांग की है कि 1968 में एएसआई के अधीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि की जमीन के एक हिस्से को शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी को देने का समझौता करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। इस समझौते की वैधता की जांच हो।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि के 18 वादों में से एक के पक्षकार अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि मथुरा सीजीएम न्यायालय में 10 जुलाई को सीआरपीसी की धारा 156/3 के तहत सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी। इसमें बुधवार को सुनवाई की तिथि नियत थी। मगर, कोर्ट के न बैठने के चलते सुनवाई नहीं हुई। अब सुनवाई की अगली तिथि 15 जुलाई नियत की गई है। अर्जी में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि ईदगाह कमेटी और श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ द्वारा 1968 में किए समझौते को जिन लोगों ने किया है। उन पर एफआईआर दर्ज कराई जाए।
विज्ञापन

उन्होंने आरटीआई के जरिए मिली सूचनाओं और ऐतिहासिक साक्ष्यों को आधार बनाते हुए कोर्ट से कहा है कि 1968 में भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि की जमीन में से 2.5 एकड़ का हिस्सा श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ द्वारा देने के लिए ईदगाह कमेटी से समझौता किया गया। जबकि 1920 से मंदिर व उसकी जमीन एएसआई के संरक्षण में है। कुछ संस्था, कुछ व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संपत्ति को धोखाधड़ी के इरादे से कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर समझौता और डिग्री करा लिया गया। जिन लोगों ने, जिन संस्थाओं ने इस तरीके का कृत्य किया है। उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना गोविंद नगर में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए जाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed