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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामला: अमीन रिपोर्ट के लिए अदालत से नहीं मिल सकी रिट, अब 17 को देनी है आख्या रिपोर्ट

Sat, 01 Apr 2023 11:08 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Sat, 01 Apr 2023 11:08 PM IST
सार

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामले में ईदगाह की अमीन रिपोर्ट शनिवार को आनी थी। लेकिन किसी कारणवश अदालत से अमीन रिट जारी नहीं हो सकी। वहीं अदालत ने अब मामले में 17 अप्रैल की तारीख दी है। इस बीच छह दिन अवकाश होने के कारण न्यायालय बंद भी रहेंगे।

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Amin writ could not be issued from court in compliance with order of Amin report of Idgah in Mathura
कोर्ट। - फोटो : amar ujala

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मथुरा में ईदगाह की अमीन रिपोर्ट के आदेश के अनुपालन में शनिवार को अदालत से अमीन रिट जारी नहीं हो सकी। इसके चलते अमीन आख्या के लिए ईदगाह में नहीं पहुंचे। अब पक्षकार सोमवार को अमीन रिट जारी होने का इंतजार करेंगे। अदालत ने इस संबंध में 17 अप्रैल की तारीख दी है। इस बीच छह दिन अवकाश होने के कारण न्यायालय बंद रहेंगे।

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अमीन रिपोर्ट मंगाने को दिया प्रार्थनापत्र 

श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण में सभी पक्षकारों ने अदालत से ईदगाह की अमीन रिपोर्ट मंगाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है परंतु विधिक प्रक्रियाओं के चलते इस मामले में तारीख पर तारीख लगती रहीं। गत 29 मार्च को हिंदू सेना के दावे पर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायिक अधिकारी नीरज गोंड ने ईदगाह की अमीन रिपोर्ट का आदेश किया था। 

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इसके बाद अमीन को मौके पर जाने के लिए कोर्ट की रिट लेनी होती है। रिट लेने के बाद अमीन द्वारा यह तय किया जाता है कि वह किस दिन संबंधित स्थान पर जाकर निरीक्षण करेगा और अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। मौके पर जाने से पहले दोनों पक्षों को भी सूचित किया जाता है। शनिवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा अमीन रिट जारी नहीं हो सकी।

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छह दिन बंद रहेंगे न्यायालय

17 अप्रैल तक छह दिन न्यायालय बंद रहेंगे। दो, नौ और 16 अप्रैल को रविवार है, जबकि चार अप्रैल को महावीर जयंती, सात अप्रैल को गुड फ्राइडे और 14 अप्रैल को आंबेडकर जंयती और वैशाखी है। इसके चलते अमीन रिट जारी करने के लिए अदालत के पास सिर्फ 10 कार्य दिवस शेष रहेंगे।

क्या होती है अमीन रिट

सिविल न्यायालयीय दावों में बिना मौके की आख्या मंगाए अदालत सुनवाई प्रारंभ नहीं करती है। इसके लिए पक्षकार के दावे को दर्ज करने के साथ ही अदालत मौके की आख्या रिपोर्ट के लिए आदेश देती है। इसके बाद अदालत द्वारा अमीन रिट जारी की जाती है। रिट में अमीन को दावे की प्रति, पक्षकार का प्रार्थना पत्र और अमीन रिपोर्ट संबंधी आदेश देना होता है। 

श्री कृष्ण जन्मस्थान प्रकरण में पक्षकार तथा वरिष्ठ सिविल अधिवक्ता राजेन्द्र माहेश्वरी ने बताया कि बिना अमीन रिट लिए अमीन मौके पर नहीं जा सकते। यह रिट अदालत द्वारा जारी करनी होगी। पक्षकार हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के अधिवक्ता शैलेष दुबे ने बताया कि शनिवार को अदालत ने अमीन रिट जारी नहीं की। उम्मीद है कि अदालत सोमवार को इसे जारी कर देगी।

विग्रह लाने के मामले में 17 को सुनवाई

ठाकुर केशव राय के श्री विग्रहों को आगरा की बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढि़यों से निकालकर लाने संबंधी केस मेें सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 17 अप्रैल की तारीख तय की है। इस संबंध में पक्षकार एडवोकेट महेन्द्र प्रताप सिंह ने अदालत दावा कर रखा है।

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