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Mathura News: निकाय आरक्षण जारी होने के बाद अब आपत्ति की बारी

Sat, 01 Apr 2023 12:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Updated Sat, 01 Apr 2023 12:28 AM IST
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After the issue of body reservation, now the turn of objection
मथुरा। निकाय चुनाव के लिए नई आरक्षण सूची जारी होने के बाद प्रशासन ने इस पर आपत्तियां मांगी है। निकाय अध्यक्ष और सदस्य पद के तय आरक्षण पर एक सप्ताह के दौरान आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं।बीते दिवस शासन ने जनपद के 15 निकायों के अलावा 249 वार्डों के लिए आरक्षण जारी किया था। इसमें मथुरा-वृंदावन नगर निगम और कोसीकलां नगर पालिका के साथ 13 नगर पंचायतों का आरक्षण शामिल है। नगर निगम के 70 वार्ड और काेसीकलां नगर पालिका के 25 वार्डों के अलावा नंदगांव, बाजना, बलदेव, महावन, गोकुल, फरह, सौंख, राधाकुंड, चौमुहां के 10-10 वार्ड और बरसाना के 17, छाता के 15, गोवर्धन के 18, राया के 14 वार्डो में भी आरक्षित घोषित किया है। नगर निगम के 44 वार्ड आरक्षित हैं। इसमें अनुसूचित जाति के लिए आठ, अनुसचित जाति महिला के लिए चार, पिछड़ा वर्ग के लिए 12 और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए पांच तथा 14 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। 26 सीटें अनारक्षित रहेंगी। निकायों के वार्डों का आरक्षण पूर्ववत है। आरक्षण पर आपत्ति जिलाधिकारी कार्यालय को लिखित में देनी होगी।
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