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Mathura News: जानलेवा हमले के आरोपियों को कोर्ट से नहीं मिली राहत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 02 May 2026 12:25 AM IST
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Accused of Life-Threatening Attack Denied Relief by Court
मथुरा। मामूली विवाद में कार चालक को चाकू मारकर घायल करने के आरोपियों को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद की आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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शहर कोतवाली के आदर्श नगर एवं मूल नौहझील निवासी हरिदत्त भारद्वाज ने 23 मार्च 2026 को रिफाइनरी थाना क्षेत्र की राधा टाउन निवासी सुशांत शर्मा, निशांत शर्मा एवं मृत्युंजय के खिलाफ जैंत थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि 23 मार्च की सुबह नौ बजे के करीब वह अपने भाई ललित भारद्वाज, बेटे कुनाल (13) और वंश भारद्वाज (7 वर्ष) के साथ कार से दिल्ली की ओर जा रहे थे। अलवर पुल के पास पीछे से आई दूसरी कार ने उनकी कार में टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद चालक कार को भगा ले गया।
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जैंत गांव के पास रोड किनारे टक्कर मारने वाली कार को उन्होंने रोक लिया। कार में बैठे तीन युवकों से जब टक्कर मारने का कारण जानना चाहा तो उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। बचाने आए उनके भाई ललित भारद्वाज पर चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद तीनों आरोपी मौके से भाग गए। वह भाई को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, यहां से चिकित्सक ने रेफर कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से सभी को जेल भेज दिया। जेल में बंद सुशांत शर्मा एवं मृत्युंजय ने अधिवक्ता के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की। कोर्ट ने डीजीसी की दलील, पुलिस रिपोर्ट, पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्यों के मद्देनजर आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
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