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Mathura News: छात्रा से छेड़छाड़ में बीएसएफ कर्मी को 3 साल की जेल

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Feb 2026 01:13 AM IST
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A BSF personnel was sentenced to three years in prison for molesting a student.
मथुरा। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने वाले बीएसएफ कर्मी को एडीजे/स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को तीन साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसके ऊपर 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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कोसीकलां थाना क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली 14 वर्षीय छात्रा 10 दिसंबर 2021 को घर से अपने भाई के साथ स्कूल के लिए निकली। रास्ते में उसे कोसीकलां निवासी बीएसएफ कर्मी करन ने रोक लिया। करन ने छात्रा के साथ अश्लील हरकत कीं और विरोध करने पर छात्रा को जान से मारने की धमकी भी दी। छात्रा की मां ने कोसीकलां थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। कुछ समय बाद उसे जमानत मिल गई।
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मामले की सुनवाई एडीजे/स्पेशल पॉक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी की अदालत में हुई। बुधवार को कोर्ट ने बीएसएफ कर्मी को छात्रा के साथ छेड़छाड़ समेत अन्य आरोपों का दोषी मानते हुए तीन साल की जेल तथा 12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। आदेश के बाद दोषी को जिला कारागार भेज दिया गया।
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