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सीवर सफाई में मृत कर्मचारी के आश्रितों को दें 10 लाख
Mathura
Updated Sun, 14 Sep 2014 05:30 AM IST
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मथुरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर शासन ने सीवर सफाई के दौरान मृत कर्मचारियों के आश्रितों को 10 लाख रुपये आर्थिक सहायता देने के आदेश दिए हैं। साथ ही डीएम से वर्ष 1993 से अब तक के ऐसे मामलों का विवरण भी मांगा है।
प्रकरण में मुआवजे के लिए आंदोलनरत सफाई कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिशा निर्देश जारी किए। जिसके अनुपालन में निदेशक नगरीय निकाय ने सभी जिलाधिकारियों को आदेशित किया है कि सीवर सफाई के दौरान आकस्मिक मौत का शिकार कर्मचारियों के आश्रितों को 10 लाख रुपये आर्थिक सहायता दी जाए। इसके साथ ही 1993 से अब तक इस प्रकार के प्रकरणों का विवरण भी मांगा है। जिसमें पूर्व में दी गई आर्थिक सहायता के बारे में जानकारी की गई है। डीएम बी. चंद्रकला ने इस आदेश को निकाय प्रभारी एडीएम कानून व्यवस्था एसके शर्मा के माध्यम से जनपद में तीन नगर पालिका और 13 नगर पंचायतों को भिजवा दिया है।
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प्रकरण में मुआवजे के लिए आंदोलनरत सफाई कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिशा निर्देश जारी किए। जिसके अनुपालन में निदेशक नगरीय निकाय ने सभी जिलाधिकारियों को आदेशित किया है कि सीवर सफाई के दौरान आकस्मिक मौत का शिकार कर्मचारियों के आश्रितों को 10 लाख रुपये आर्थिक सहायता दी जाए। इसके साथ ही 1993 से अब तक इस प्रकार के प्रकरणों का विवरण भी मांगा है। जिसमें पूर्व में दी गई आर्थिक सहायता के बारे में जानकारी की गई है। डीएम बी. चंद्रकला ने इस आदेश को निकाय प्रभारी एडीएम कानून व्यवस्था एसके शर्मा के माध्यम से जनपद में तीन नगर पालिका और 13 नगर पंचायतों को भिजवा दिया है।
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