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सुरक्षाकर्मी को भी मिली जमानत
Mathura
Updated Sat, 18 May 2013 05:30 AM IST
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मथुरा। रिफाइनरी के लिए मथुरा-सलाया पाइप लाइन से क्रूड ऑयल चोरी के मामले में शुक्रवार को एक और आरोपी रिफाइनरी के सुरक्षाकर्मी को जिला सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई। मामले में दूसरे आरोपी सुभाष को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
थाना मगोर्रा के गांव सौंनोठ में विगत 12 अप्रैल को खेत से जा रही क्रूड ऑयल की पाइप लाइन से तेल चोरी का खुलासा हुआ था। मामले में धर्मेंद्र, क लुआ निवासी नगला अबुआ, फरह और सौंनोठ निवासी सुभाष, मुकेश के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
पुलिस पूछताछ में आरोपी सुभाष ने कई खुलासे किए थे। उसने बताया था कि रिफाइनरी सुरक्षाकर्मी दामोदर निवासी पास्ता, भरतपुर उन्हें सुरक्षा चेकिंग के बारे में जानकारी देता था। उसे इसके एवज में पचास हजार रुपया प्रतिमाह दिया जाता था।
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सुभाष के बयानों के आधार पर पुलिस ने दामोदर को मुकदमे में आरोपी बनाया। दामोदर की जमानत पर शुक्रवार को जिला सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष की ओर से जमानत पर बहस अधिवक्ता सुनील भार्गव ने की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने एफआईआर में लंबे समय से चोरी होने की बात कही है जबकि रिटायर्ड फौजी दामोदर अक्तूबर, 2012 में सुरक्षा में लगा और मार्च, 2013 में हट गया। ये ही बात जमानत में आधार बनी।
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थाना मगोर्रा के गांव सौंनोठ में विगत 12 अप्रैल को खेत से जा रही क्रूड ऑयल की पाइप लाइन से तेल चोरी का खुलासा हुआ था। मामले में धर्मेंद्र, क लुआ निवासी नगला अबुआ, फरह और सौंनोठ निवासी सुभाष, मुकेश के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
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पुलिस पूछताछ में आरोपी सुभाष ने कई खुलासे किए थे। उसने बताया था कि रिफाइनरी सुरक्षाकर्मी दामोदर निवासी पास्ता, भरतपुर उन्हें सुरक्षा चेकिंग के बारे में जानकारी देता था। उसे इसके एवज में पचास हजार रुपया प्रतिमाह दिया जाता था।
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सुभाष के बयानों के आधार पर पुलिस ने दामोदर को मुकदमे में आरोपी बनाया। दामोदर की जमानत पर शुक्रवार को जिला सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष की ओर से जमानत पर बहस अधिवक्ता सुनील भार्गव ने की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने एफआईआर में लंबे समय से चोरी होने की बात कही है जबकि रिटायर्ड फौजी दामोदर अक्तूबर, 2012 में सुरक्षा में लगा और मार्च, 2013 में हट गया। ये ही बात जमानत में आधार बनी।